Last Updated:September 04, 2025, 12:19 IST
सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर शाह को अंतरिम जमानत नहीं दी, एनआईए को नोटिस जारी किया. शब्बीर शाह पर टेरर फंडिंग और हिजबुल मुजाहिदीन से संपर्क का आरोप है.

नई दिल्ली: अलगवावादी नेता शब्बीर शाह को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अलगाववादी कश्मीरी नेता शब्बीर अहमद शाह की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान शाह की अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया. अब दो हफ्ते बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
शब्बीर शाह की ओर से सीनियर अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत में दलील दी कि 74 वर्षीय शाह पिछले छह साल से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ दर्ज मामले में करीब 400 गवाहों की सूची दी गई है, लेकिन अभी तक केवल 15 गवाहों की ही गवाही हो पाई है. गोंसाल्विस ने यह भी कहा कि नियमित जमानत पर सुनवाई होने तक शाह को अंतरिम जमानत दी जाए, ताकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राहत मिल सके.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले पर अगली सुनवाई नियत तिथि पर ही होगी. गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शब्बीर शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का आरोप है.
शब्बीर शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था. उस पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के सैय्यद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और इफ्तिखार हैदर राणा जैसे आतंकियों से संपर्क रखने का भी आरोप है. एआईए का दावा है कि शाह ने हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने में भूमिका निभाई.
यह मामला जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़ा है, जिसे लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है. शब्बीर शाह की गिरफ्तारी के बाद से यह मामला सुर्खियों में रहा था.
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
First Published :
September 04, 2025, 12:04 IST