Last Updated:August 12, 2025, 16:55 IST
Hig Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आधार, पैन या वोटर आईडी से नागरिकता साबित नहीं होती. बांग्लादेशी शख्स पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रहने का आरोप, कोर्ट ने जमानत ठुकराई और कानून के तहत कार्रवाई जारी है.

मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने साफ कर दिया कि सिर्फ पहचान पत्र होने से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बन सकता. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी सिर्फ पहचान के लिए होते हैं, न कि नागरिकता साबित करने के लिए. ये दस्तावेज सरकारी सेवाएं लेने में काम आते हैं, लेकिन यह साबित नहीं करते कि आप भारतीय हैं.
किस मामले की हो रही थी सुनवाई?
यह मामला बाबू अब्दुल रूफ सरदार नाम के एक शख्स से जुड़ा है. आरोप है कि वह बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आया और बिना पासपोर्ट या किसी वैध ट्रैवल डॉक्यूमेंट के यहां रहना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उसने फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया. वह पिछले 10 साल से भारत में रह रहा था, लेकिन अब पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
August 12, 2025, 16:50 IST