कारोबारियों के लिए खुशखबरी! टैरिफ से निपटने के लिए मिलेगा 50 करोड़ का फंड

2 hours ago

Last Updated:November 14, 2025, 08:33 IST

New Export Scheme : सरकार ने हाई टैरिफ के असर से निर्यातकों को बचाने के लिए दो योजनाओं का ऐलान किया है. इसमें निर्यात ऋण गारंटी योजना के तहत 20 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान हो चुका है. निर्यातकों को उनके वर्किंग कैपिटल का 20 फीसदी या अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जा सकता है.

कारोबारियों के लिए खुशखबरी! टैरिफ से निपटने के लिए मिलेगा 50 करोड़ का फंडसरकार ने निर्यातकों के लिए गारंटी वाले कर्ज का ऐलान किया है.

नई दिल्‍ली. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर भले ही कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, लेकिन सरकार ने इससे बचाव का पूरा इंतजाम कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में ही निर्यातकों के लिए 45 हजार करोड़ रुपये की दो योजनाओं का ऐलान किया गया. अब योजना के तहत निर्यातकों को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक का गारंटी वाला कर्ज देने की घोषणा भी की जा चुकी है. इतना ही नहीं, इस कर्ज पर कारोबारियों को मौजूदा ब्‍याज दर से 1 फीसदी कम ही चुकाना पड़ेगा.

सरकार ने हाल में घोषित हुई निर्यातक ऋण गारंटी योजना के तहत निर्यातकों को रियायती दर पर 50 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कर्ज देने की व्‍यवस्‍था कर दी है. सरकार ने वित्त के मोर्च पर अल्पकालिक असंतुलन को दूर करने और नए संभावित बाजारों की खोज के लिए निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता वाले निर्यातकों को दी जाने वाली अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए 100 फीसदी गारंटी प्रदान करना है.

कैसे तय होगी कर्ज की लिमिट
इस योजना के तहत निर्यातक स्वीकृत निर्यात कार्यशील पूंजी सीमा के 20 फीसदी तक का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष निर्यातकों को कार्यशील पूंजी सीमा का 20 फीसदी तक मिलेगा, जो 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा. दिशानिर्देश जारी होने की तिथि पर ब्याज दर मौजूदा सुविधा से एक फीसदी कम होगी. योजना के तहत ऋण की अवधि पहली वितरण की तिथि से चार वर्ष होगी और इसमें एक साल की स्‍थगन अवधि भी शामिल होगी. मतलब, निर्यातक चाहें तो एक साल तक अपनी ईएमआई को पॉज कर सकते हैं.

कब तक जारी रहेगी योजना
यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) के दिशानिर्देश जारी करने की तिथि से 31 मार्च, 2026 तक या 20,000 करोड़ रुपये तक की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बुधवार को निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) शुरू करने को मंजूरी दे दी. इसके तहत एनसीजीटीसी द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकें.

सरकार ने 2 योजनाओं का दिया है तोहफा
भारतीय निर्यात पर अमेरिका के भारी शुल्क के कारण निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर 50 फीसदी का भारी शुल्क लगाया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी है. हाई टैरिफ के इस प्रभाव से निर्यातकों को बचाने के लिए ही सरकार ने दो योजनाओं का ऐलान किया है. इसमें एक योजना के तहत 20 हजार करोड़ रुपये की मदद की जाएगी, जबकि दूसरी योजना में 25 हजार करोड़ रुपये का आवंटन करने की तैयारी है. दोनों योजनाएं मिलाकर कुल 45 हजार करोड़ रुपये की मदद देने का ऐलान किया है.

Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

November 14, 2025, 08:33 IST

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