Deportation of immigrants in America: दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े स्तर प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाला है. उन्हें खुद उनके देश तक छोड़कर आएं हैं. हालांकि अमेरिकी एक केंद्रीय जज ने निर्वासन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का आदेश दिया, उसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल साल्वाडोर भेज दिया. जज के ज़रिए आदेश जारी किए जाने से पहले ही प्रवासियों को लेकर विमान उड़ान भर चुके थे.
आदेश से पहले ही उड़ चुका था विमान
डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 18वीं सदी के एक पुराने कानून का इस्तेमाल करने का ऐलान किया था. इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ‘यूएस डिस्ट्रिक्ट जज’ जेम्स ई. बोसबर्ग ने निर्वासन पर रोक लगाने का आदेश दिया. हालांकि उनके आदेश से पहले ही दो विमान प्रवासियों को लेकर अल साल्वाडोर और होंडुरास की ओर रवाना हो चुके थे. जज बोसबर्ग ने मौखिक रूप से विमानों को वापस बुलाने का आदेश दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. बाद में जब जज का लिखित आदेश जारी हुआ, तो उसमें भी विमानों को वापस लाने का कोई निर्देश नहीं था.
क्या बोला ट्रंप प्रशासन
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रविवार को एक बयान में कहा कि प्रशासन ने अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि यह आदेश कानूनी रूप से वैध नहीं था और इसे तब जारी किया गया जब प्रवासियों को पहले ही देश से बाहर निकाला जा चुका था. ट्रंप प्रशासन ने यह तर्क दिया कि वेनेजुएला का एक कुख्यात गिरोह ‘ट्रेन डी अरागुआ’ अमेरिका में घुसपैठ कर रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार के पास नए अधिकार हैं.
1798 के कानून का हो रहा इस्तेमाल
इसी आधार पर ट्रंप ने 1798 के ‘एलियन एनीमीज एक्ट’ (विदेशी शत्रु अधिनियम) को लागू करने का ऐलान किया है. यह एक्ट राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह जंग के दौरान या राष्ट्रीय संकट के दौरान विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए खास ताकतों का इस्तेमाल कर सके. अमेरिका के इतिहास में इस अधिनियम का इस्तेमाल अब तक सिर्फ तीन बार हुआ है और वह भी सिर्फ जंग के दौरान.
(इनपुट-एजेंसी)