Last Updated:January 28, 2025, 11:50 IST
Tahir Hussain Bail : ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील एएसजी एसवी राजू ने विरोध किया है. उन्होंने दलील दी कि ताहिर के खिलाफ संगीन आरोप हैं और ऐसे में उन...और पढ़ें
ताहिर की अंतिरम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
हाइलाइट्स
ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई.दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत का विरोध किया.सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे तक सुनवाई का समय दिया.नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद और 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. तीन जजों की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष ताहिर हुसैन ने दलील दी कि हमें चुनाव प्रचार प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि वो मुस्तफाबाद से AIMIM की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. अब सिर्फ चार दिन बचे है, लिहाजा अंतरिम जमानत दी जाए. वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हुए एएसजी एसवी राजू ने अंतरिम जमानत का विरोध किया है.
ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने विभाजित फैसला दिया था, जिसके बाद मामले को सीजेआई के पास भेज दिया गया था जिसके बाद सीजेआई ने तीन सदस्यीय बेंच का गठन किया है. मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर के सामने रखी कौन सी शर्त
दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन पर आरोप गंभीर है. जिसमें आईबी अधिकारी की हत्या का आरोप है और इस दंगे में 56 लोगों की मौत हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन के वकील से पूछा कि इसके अलावे और कितने मामले है जिसमें जमानत नही मिली है?? उन्होंने कहा कि दो मामलों में जमानत के लिए निचली अदालत में उनकी अर्जी लंबित है. ताहिर हुसैन के तरफ से कोर्ट को कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम जमानत देता है तो वे घर नही जाएगा, होटल में रुकेगा.
दिल्ली पुलिस ने कौन सा सवाल उठाया
ताहिर हुसैन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी ने कहा कि पता करना होगा कि कितने फोर्स लगेगी, कितना खर्च होगा. दिल्ली पुलिस की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब के लिए एएसजी राजू को 2 बजे तक का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट अब ताहिर की जमानत याचिका पर 2 बजे सुनवाई करेगा. ताहिर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि कस्टडी पैरोल भी जोखिम भरा है. एएसजी राजू ने कहा कि अगर हर उम्मीदवार को कस्टडी पैरोल दिया गया तो बहुत पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ेगी. जस्टिस नाथ ने पूछा कि कितने ऐसे कैदी है, जिन्होंने जेल से पर्चा भरा है?
क्या है ताहिर हुसैन पर आरोप?
ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप है. वह चार साल से अधिक समय से जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने ताहिर हुसैन की याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया था. न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने ताहिर हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने चार साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद हुसैन को अंतरिम जमानत देने के पक्ष में विचार व्यक्त किया था. इसके बाद, मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को भेजने का आदेश दिया गया था, ताकि इस पर गहराई से विचार किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन की लंबी जेल अवधि के कारण उसे नियमित जमानत देने के बारे में जवाब मांगा था. न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि अगर हमें यह लगता है कि हुसैन नियमित जमानत का हकदार है, तो हमें उसे यह क्यों नहीं देना चाहिए.
क्या है दिल्ली पुलिस की दलीलें
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति देने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया था. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पैरोल का विरोध करते हुए कहा था कि ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप हैं, और अगर उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा, पुलिस ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है और हुसैन अपना नामांकन तिहाड़ जेल से भी दाखिल कर सकते हैं.
इस पूरी स्थिति के बीच, सुप्रीम कोर्ट आज यानी 28 जनवरी को सुनवाई कर रहा है और ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला लेगा. यह मामला अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले ताहिर हुसैन को राहत मिलने की संभावना इस पर निर्भर करेगी.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
January 28, 2025, 11:50 IST