Last Updated:December 11, 2025, 19:13 IST
Smoking E-Cigarette In Parliament: लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के एक टीएमसी सांसद पर ई-सिगरेट पीने के आरोप लगाने के बाद हंगामा मच गया. यह घटना हिमाचल प्रदेश में 'टिंबर माफिया' पर चल रही चर्चा के दौरान हुई. अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा परिसर में ई-सिगरेट का इस्तेमाल नियम का स्पष्ट उल्लंघन है. उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर सांसद का नाम नहीं लिया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका और कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, आग्रह कर सकते हैं.
संसद में टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोपनई दिल्ली. वैसे तो सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना मना है पर इसको लेकर गुरुवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ. इस हंगामे की असल वजह लोकसभा में अनुराग ठाकुर का वह सवाल रहा जिसमें उसने स्पीकर से पूछा कि क्या संसद परिसर में आपने सिगरेट पीने की इजाजत दी है. इस पर जब सवाल-जवाब शुरू हुए तो बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद सदन के अंदर ई-सिगरेट पी रहे हैं. बीजेपी सांसद ने आरोप है कि टीएमसी सांसद ने न सिर्फ संसद की गरिमा का उल्लंघन है बल्कि देश के कानून का भी उल्लंघन है. इस पर स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ऐसी कोई अनुमति कभी नहीं दी गई है और अगर लिखित शिकायत मिलती है और आरोप सही साबित होता है तो वे ‘कड़ी कार्रवाई’ करेंगे.
आम आदमी यदि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करता है तो एजेंसी उस पर फाइन या फिर अन्य कार्रवाई कर सकती है? अब सवाल उठ रहे हैं क्या संसद में बैन ई सिगरेट पीने वाले सांसद पर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई कर भी सकती है या नहीं. अगर करेगी भी तो क्या कार्रवाई हो सकती है और उसके लिए क्या करना होगा? जान लें इस पूरे मामले में क्या क्या हो सकता है….
ई-सिगरेट पूरी तरह से बैन
भारत सरकार ने 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम लागू किया था. इस कानून के तहत ई-सिगरेट का निर्माण, बिक्री, खरीद, स्टोरेज, विज्ञापन, आयात, निर्यात और उपयोग सभी पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी. इसमें सार्वजनिक स्थानों पर ई-सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाना भी अपराध है.
क्या है सजा
पहली बार पकड़े जाने पर शख्स पर 1 साल जेल या ₹1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. दूसरी बार पकड़े जाने पर इस अपराध के लिए 3 साल तक जेल और ₹5 लाख तक जुर्माना हो सकता है. इसलिए संसद में ई-सिगरेट पीना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि सीधा कानून का उल्लंघन कहलाएगा.क्या दिल्ली पुलिस संसद परिसर में कार्रवाई कर सकती है?
अब सबसे बड़ा सवाल है अगर टीएमसी सांसद ने संसद के अंदर ई सिगरेट पी है तो उन पर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है. दिल्ली पुलिस कार्रवाई तो कर सकती है लेकिन संसद परिसर के भीतर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस नहीं, बल्कि संसद सुरक्षा सेवाओं और लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय की होती है.
किस तरह प्रक्रिया चलती है?
पहले संसद की आंतरिक सुरक्षा (CISF, CRPF और संसद सुरक्षा विभाग) जांच करती है. अगर उन्हें लगता है कि BNS, क्रिमिनल कानून या विशेष अधिनियम (जैसे ई-सिगरेट प्रतिबंध कानून) का उल्लंघन हुआ है वे दिल्ली पुलिस को मामला रेफर करते हैं. रेफरल के बाद दिल्ली पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है.
क्या है संसद परिसर का नियम?
संसद अपने क्षेत्राधिकार में एक विशेष संरक्षित जोन है. यदि कोई सदस्य, कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति नियम तोड़ता है, तो पहली कार्रवाई संसद सचिवालय करता है. जरूरत पड़ने पर मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है.आखिर दोषी पाए जाने पर सांसद पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
अगर ई-सिगरेट पीने का आरोप साबित होता है, तो संभावित कदम ये हो सकते हैं
अनुराग ठाकुर ने क्या कहा?
यह मामला प्रश्नकाल के दौरान सामने आया जब अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया और सदन के नियमों के बार-बार उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाया.स्पीकर से स्पष्टता मांगते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पूरा सदन इस मुद्दे से अवगत हो.
अनुराग ठाकुर ने पूछा कि सर, मेरा सदन से एक सवाल है. सर, पूरे देश में ई-सिगरेट बैन है. क्या आपने सदन में इसकी अनुमति दी है?
स्पीकर ने जवाब दिया, ‘नहीं, कोई इसकी अनुमति नहीं दे रहा है.’
ठाकुर ने कहा, ‘सर, क्या आपने इसकी जांच की है? कुछ टीएमसी सांसद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.’
फिर ओम बिरला ने कहा, ‘मैं सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि वे संविधान के नियमों और कानूनों का पालन करें. अगर कोई सांसद मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत लेकर आता है तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूंगा.’
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अरुण बिंजोला इस वक्त न्यूज 18 में बतौर एसोसिएट एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वह करीब 15 सालों से पत्रकारिता में सक्रिए हैं और पिछले 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. करीब एक साल से न्यूज 1...और पढ़ें
Location :
Delhi,Delhi,Delhi
First Published :
December 11, 2025, 19:12 IST

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