कौन हैं ऐसी शख्सियत, जिनकी Airport पर नहीं होती जांच, प्लेन तक जाती है कार

8 hours ago

Last Updated:March 17, 2025, 10:20 IST

Airport Security: आप एयरपोर्ट पर घंटों सुरक्षा जांच के लिए इंतजार करते रह‍िए, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी भी हैं, जिनकी एयरपोर्ट पर ना ही सुरक्षा जांच होती है और ना ही लंबी कतारों से जूझना पड़ता है, बल्कि उनकी कार उन...और पढ़ें

कौन हैं ऐसी शख्सियत, जिनकी Airport पर नहीं होती जांच, प्लेन तक जाती है कार

हाइलाइट्स

कुछ शख्सियत की एयरपोर्ट पर नहीं होती सुरक्षा जांच.MoCA और BCAS ने किए है कुछ खास प्रावधान.अलग-अलग शख्सियत के लिए हैं अलग-अलग नियम.

Airport Security: बात दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो, या मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, या फिर किसी अन्‍य प्रमुख एयरपोर्ट की, इन सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच पूरी करना किसी भी सामान्‍य यात्री के लिए किसी जद्दोजहद के कम नहीं है. आलम यह है कि कई बार प्री-इंबार्केशन सिक्‍योरिटी चेक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पैसेंजर्स को लंबा समय लंबी कतारों में गुजारना पड़ता है.

आपको यह जानकार हैरानी होगी कि कुछ शख्सियत ऐसी भी हैं, जिन्‍हें एयरपोर्ट पर ना ही सिक्‍योरिटी चेक का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनको उनकी कार एयरक्राफ्ट तक छोड़ने जाती है. जी हां, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और ब्‍यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्‍योरिटी ने इन खास शख्सियत के लिए कुछ खास प्रावधान किए हैं. इन्‍हीं, प्रावधानों की मदद ये शख्सियत अपनी कार से एयरपोर्ट के एप्रन एरिया तक पहुंचते हैं. एप्रन एरिया में कार से उतरकर सीधे प्‍लेन में सवार होते हैं और हवाई यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं.

एयरपोर्ट सिक्‍योरिटी से जुड़े सीनियर ऑफिसर के अनुसार, एयरपोर्ट पर जिन शख्सियत को प्री-इंबार्केशन सिक्‍योरिटी चेक से छूट के साथ अपनी कार से एयरक्राफ्ट तक जाने की इजाजत मिलती है, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है. पहली कैटेगरी में प्रमुख शख्सियत के साथ उनके एस्कॉर्ट व्‍हीकल को भी एयर साइट तक बिना किसी सुरक्षा जांच के जा सकते हैं. दूसरी कैटेगरी में सिर्फ शख्सियत को अपनी गाड़ी से एयर साइट तक जाने की इजाजत मिलती है. वहीं तीसरी कैटैगरी में चुनिंदा शख्सियत को चुनिंदा एयरपोर्ट पर अपनी कार से जाने की इजाजत मिलती है.

कैटेगरी-1: एस्कॉर्ट के साथ एयर साइट में जाने की इन्‍हें है इजाजत
1. भारत के राष्‍ट्रपति
2. भारत के उपराष्‍ट्रपति
3. भारत के प्रधानमंत्री
4. विभिन्‍न देशों के राष्‍ट्राध्‍यक्ष
5. विभिन्‍न सरकारों के प्रमुख

विमानन मंत्रालय और बीसीएएस के नियमों के अनुसार, इन सभी शख्सियत देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अपने एस्‍कॉर्ट के साथ बिना किसी सुरक्षा जांच के प्‍लेन तक जा सकते हैं.

कैटेगरी-2: अपनी कार से एयरक्राफ्ट तक जा सकती हैं ये शख्‍सियत
1. भारत के पूर्व राष्‍ट्रपति
2. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
3. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
4. लोकसभा स्‍पीकर
5. देश की प्रथम महिला ( राष्‍ट्रपति की पत्‍नी)
6. उपराष्‍ट्रपति की पत्‍नी
7. विदेशी राजदूत या हाई कमिश्‍नर (पहला अराइवल और आखिरी डिपार्चर)

विमानन मंत्रालय और बीसीएएस के नियमों के अनुसार, कैटेगरी-2 के अंतर्गत आने वाली शख्सियत एस्‍कार्ट के बिना एयरक्राफ्ट तक अपनी कार से जा सकते हैं.

कैटेगरी-3: सिर्फ अपने राज्‍यों में मिलता है विशेषाधिकार
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रायल (MoCA) और ब्‍यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्‍योरिटीज (BCAS) के नियमों के अनुसार, राज्‍यों के राज्‍यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्री भी अपनी कार से एयरसाइट तक जा सकते हैं. लेकिन, उन्‍हें यह इजाजत सिर्फ उनके राज्‍य में स्थिति एयरपोर्ट पर ही मिलती है. इसके अलावा, वे अपने साथ अपना एस्‍कॉर्ट एयरसाइट में नहीं ले जा सकते हैं. किसी दूसरे राज्‍य में उन्‍हें सेरेमोनियल लाउंज से एयरक्राफ्ट के लिए मूवमेंट करना होगा.

First Published :

March 17, 2025, 10:20 IST

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