क्या फोटो जरूरी है, किसे साइन करना है; बंगाल में SIR को लेकर गाइडलाइंस

2 hours ago

कोलकाता: राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के मतदाताओं के लिए एसआईआर फॉर्म जमा करते समय 13 सूत्री दिशानिर्देश जारी किए हैं. आयोग ने कहा है कि एसआईआर फॉर्म पर तस्वीर लगाना वैकल्पिक है. बूथ स्तर के अधिकारियों को फॉर्म जमा करते समय मतदाताओं के घर जाकर तस्वीर लेनी होगी. आयोग ने यह निर्देश भी जारी किया है.

13-सूत्रीय दिशानिर्देशों में क्या है, देखें

1. आवेदक को एसआईआर फॉर्म में एक विशिष्ट क्यूआर कोड के साथ अपना पूर्ण हस्ताक्षर या टिप देना होगा.

2. यदि कोई गलत जानकारी दी गई है, तो आवेदक को उसे एक पंक्ति में काट देना होगा और उसी पंक्ति में रिक्त स्थान में सही जानकारी लिखनी होगी.

3. प्रवासी श्रमिकों या अन्य लोगों के मामले में, यदि आवेदक स्वयं हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो उस परिवार का कोई भी मतदाता, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, आवेदक की ओर से हस्ताक्षर कर सकता है. ऐसी स्थिति में, हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और आवेदक के साथ उसका संबंध स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए.

4. एसआईआर फॉर्म की दो प्रतियां भरी जानी चाहिए. संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) एक पूर्ण हस्ताक्षरित प्रति स्वीकार करेगा और दूसरी प्रति, बीएलओ द्वारा विधिवत पावती सहित, आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के पास रखी जानी चाहिए. बीएलओ घर-घर जाकर बीएलओ ऐप पर मतदाताओं की तस्वीर लेगा.

5. एसआईआर फॉर्म में फोटोग्राफ लगाना वैकल्पिक है. किसी भी आकार का एक वर्तमान फोटोग्राफ, जो इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान में ठीक से फिट हो, लगाया जा सकता है.

6. आवेदक या आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति एसआईआर फॉर्म में सही जानकारी प्रदान करेगा.

7. आवेदक या आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं, या ऐसे मतदाताओं जिनके नाम वर्तमान अनुभाग के अलावा अन्यत्र शामिल हैं (अर्थात डुप्लिकेट मतदाता) के संबंध में बीएलओ को सही जानकारी प्रदान करेगा.

8. बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) जो आवेदकों की ओर से प्रतिदिन बीएलओ को 50 एसआईआर फॉर्म जमा कर रहे हैं, उन्हें एक सादे कागज पर एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें यह कहा जाएगा कि एसआईआर फॉर्म में दी गई जानकारी सत्य है और मतदाताओं ने उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं. घोषणापत्र में ऐसे सभी बीएलए का फ़ोन नंबर, पता, भाग संख्या और क्रम संख्या शामिल होगी.

9. यदि कोई व्यक्ति एसआईआर फॉर्म का दुरुपयोग करता है और मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण या डुप्लिकेट मतदाता के मामले में कोई गलत जानकारी देता है, तो ऐसा कदाचार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा.

10. बीएलओ आवेदक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रस्तुत एसआईआर फॉर्म में दी गई जानकारी का सत्यापन और हस्ताक्षर करेंगे. बीएलओ द्वारा किया गया कोई भी गलत सत्यापन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 में उल्लिखित दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा.

11. यह सूचित किया जाता है कि चूंकि एसआईआर फॉर्म का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, इसलिए सभी जानकारी, दस्तावेज़, हस्ताक्षर, नाम और अन्य विवरण डिजिटल रूप में रिकॉर्ड के लिए संरक्षित किए जाएँगे और किसी भी गलत जानकारी, घोषणा या सत्यापनकर्ता का पता लगाने के लिए पर्याप्त होंगे.

12. जिस व्यक्ति का नाम 25/10/28 तक मतदाता सूची में है, लेकिन उसे अभी तक जनगणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, वह टोल-फ्री नंबर 1950 और 033-2231-0850 (कार्यालय समय, सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक) पर कॉल कर सकता है. या, वह अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और क्रमांक संख्या बताते हुए व्हाट्सएप संदेश (9830078250) या ईमेल (ceo-election-wb@nic.in) भेज सकता है.

13. एसआईआर फॉर्म भरने के लिए बीएलओ, पर्यवेक्षक, एईआरओ, ईआरओ और डीईओ की सहायता के अलावा, आम जनता भी सहायता के लिए निम्नलिखित नंबरों पर कॉल कर सकती है:
ए. टोल-फ्री: 1950, और बी. 033-2231-0850

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