'चीफ सेक्रेटरी को जेल भेज देंगे', कांचा गाचीबोवली में पेड़ काटने पर भड़का SC

19 hours ago

Last Updated:April 03, 2025, 19:19 IST

Supreme Court News in Hindi: कांचा गाचीबोवली में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह तेलंगाना के मुख्य सचिव को जेल भेज देगा.

'चीफ सेक्रेटरी को जेल भेज देंगे', कांचा गाचीबोवली में पेड़ काटने पर भड़का SC

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को कड़ी फटकार लगाई.पेड़ों की अवैध कटाई पर चीफ सेक्रेटरी को जेल की चेतावनी.सभी निर्माण गतिविधियां रोकी गईं, CEC को निरीक्षण का आदेश.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार के चीफ सेक्रेटरी को ‘जेल भेजने’ की सीधी चेतावनी देते हुए हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली इलाके में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर कड़ी फटकार लगाई. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की ‘असंवैधानिक जल्दबाजी’ पर सवाल उठाते हुए तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए.

क्या है पूरा मामला?

तेलंगाना सरकार ने 400 एकड़ के जंगली इलाके को IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकसित करने का फैसला किया था. इसके तहत कांचा गाचीबोवली में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पेड़ों की कटाई शुरू की गई, जबकि कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) नहीं किया गया. वन विभाग से अनुमति नहीं ली गई. सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च के आदेश का उल्लंघन किया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार ठहराया गया था.

सुप्रीम कोर्ट का तीखा रिएक्शन- ‘चीफ सेक्रेटरी जेल जाएंगे!’

जस्टिस गवई ने कहा, ‘अगर यही हाल रहा, तो चीफ सेक्रेटरी को उसी झील के पास बने अस्थायी जेल में भेज देंगे. अगर वे सरकारी मेहमाननवाजी का आनंद लेना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते!’ कोर्ट ने साफ किया कि बिना अनुमति के पेड़ काटना गंभीर अपराध है और ऐसी ‘जंगलराज’ वाली हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की रिपोर्ट ने खोली पोल

कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) को तुरंत मौका पर भेजा, जिसकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बुलडोजरों से पेड़ गिराए जा रहे थे. इलाके में मोर, हिरण और दुर्लभ पक्षी पाए गए, जो साबित करता है कि यह एक संपन्न वनक्षेत्र था. नजदीक ही झील होने के बावजूद पर्यावरणीय नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.

केंद्रीय पर्यावरण समिति (CEC) को 16 अप्रैल तक साइट का निरीक्षण कर रिपोर्ट देनी होगी. तब तक सभी निर्माण/कटाई गतिविधियां रोकी गईं, सिर्फ बचे हुए पेड़ों की सुरक्षा की जा सकती है. अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजा जा सकता है.

Location :

Hyderabad,Telangana

First Published :

April 03, 2025, 19:19 IST

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