जिसने कराए मुंबई धमाके उनका लुट जाएगा सबकुछ, याकूब-टाइगर पर कोर्ट का एक्‍शन

1 day ago

Last Updated:April 01, 2025, 07:46 IST

1993 Mumbai Blast Case: 1993 मुंबई धमाकों के मुख्य आरोपी टाइगर और याकूब मेमन की 14 संपत्तियों को टाडा कोर्ट ने जब्त कर केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है. याकूब को 2015 में फांसी दी गई थी. टाइगर मेनन अब भी ...और पढ़ें

जिसने कराए मुंबई धमाके उनका लुट जाएगा सबकुछ, याकूब-टाइगर पर कोर्ट का एक्‍शन

मुंबई धमाके के मामले में कोर्ट ने अपनाया सख्‍त रुख. (File Photo)

हाइलाइट्स

टाइगर और याकूब मेमन की 14 संपत्तियां जब्तसंपत्तियां केंद्र सरकार को सौंपने का आदेशयाकूब को 2015 में फांसी, टाइगर अब भी फरार

मुंबई. मायानगरी में साल 1993 में हुए धमाके तो आपको याद ही होंगे. देश की आर्थिक राजधानी को टाइगर मेमन और याकूब मेमन ने मिलकर दहलाकर रख दिया था. इस ममाले में मुंबई की टाडा अदालत ने अब दोनों पर बेहद कड़ा एक्‍शन लिया है. कोर्ट ने टाइगर और याकूब मेमन व उनके परिवार से जुड़ी 14 अचल संपत्तियों को जब्‍त करने का आदेश सुनाया है. टाडा कोर्ट ने इन संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का फरमान सुनाया. टाइगर मेमन मुंबई धमाकों के मामले का मुख्य आरोपी है और फिलहाल फरार है. वहीं, याकूब मेमन को दोषी ठहराया गया था और बाद में साल 2015 में उसे फांसी दी गई थी.

टाडा कोर्ट ने याकूब और टाइगर के फ्लैट, खाली प्लॉट, दुकानें और ऑफिस को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है. यह संपत्तियां साल 1994 से कोर्ट रिसीवर के पास थीं. विशेष जज वीडी केदार ने 26 मार्च को दिए अपने आदेश में कहा कि कोर्ट रिसीवर अब इन संपत्तियों से मुक्त है. इनकी बिक्री या कानूनी तरीके से निपटारा होगा. उससे मिलने वाली राशि से रिसीवर के खर्चे चुकाए जाएंगे. 12 मार्च 1993 को मुंबई में कुल 12 स्‍थानों पर बम ब्‍लास्‍ट किए गए थे. इन हमलों में 257 लोगों की मौत हो गई थी। 700 से ज्‍यादा लोग इन हमलों में घायल हुए.

कहां-कहां हैं टाइगर-याकूब की संपत्ति?
संपत्तियों में बांद्रा का फ्लैट, संताक्रूज का प्लॉट, कुर्ला के दो फ्लैट, डोंगरी की जमीन और महिम का गैरेज शामिल हैं. ये संपत्तियां अब्दुल रजाक, एसा, याकूब और रुबीना मेमन के नाम हैं. केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में SAFEMA के तहत यह मांग की थी. सरकार का कहना है कि ये संपत्तियां गैरकानूनी तरीके से हासिल की गई थीं. मेमन परिवार के 13 सदस्यों को नोटिस भेजा गया, पर किसी ने जवाब नहीं दिया. कोर्ट का यह फैसला अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर सख्ती दिखाता है. इससे सरकार को ऐसी संपत्तियों को जब्त करने की ताकत मिलेगी. लेकिन टाइगर मेमन की फरारी अब भी सवाल उठाती है. यह कदम भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मिसाल बन सकता है.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

April 01, 2025, 07:46 IST

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