टोल टैक्‍स में राहत के बाद सरकार दोपहिया वाहनों पर लेगी बड़ा फैसला,यहां जानें

6 hours ago

Last Updated:June 23, 2025, 09:39 IST

Road Transport Ministry- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रहा है. इसके लिए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में बदलाव किया जाएगा.

टोल टैक्‍स में राहत के बाद सरकार दोपहिया वाहनों पर लेगी बड़ा फैसला,यहां जानें

केन्‍द्रीय सड़‍क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का सड़‍क हादसों को कम करने का प्‍लान

हाइलाइट्स

दोपहिया वाहनों पर एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य होगाइसी सप्‍ताह जारी होगी नोटिफिकेशनजनवरी 2025 से बनने वाले वाहनों में होगा सिस्‍टम होगा अनिवार्य

नई दिल्‍ली. केन्‍द्र सरकार टोल टैक्‍स में वाहन चालकों को राहत देने के बाद दूसरा बड़ा फैसला लेने जा रही है. यह फैसला टोल टैक्‍स से भी बड़ा होगा. क्‍योंकि यह सड़क हादसों को कम करने के लिए होगा. इसके लिए मोटर व्‍हीकल में बदलाव किया जा रहा है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी इसी सप्‍ताह जारी करने की पूरी संभावना है.

देश में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे होते हैं, इनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है. चिंता की बात यह है कि मरने वालों में 44 फीसदी दोपहिया वाहन सवार होते हैं. इस तरह करीब करीब आधे दोपहिया वाहन सवार ही होते हैं. ज्‍यादातर मौतें सिर पर चोट लगने से होती हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हादसों को कम करने के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य करने जा रहा है.

क्‍या होता है एबीएस

एबीएस ब्रेकिंग सिस्‍टम है, जो सुरक्षा फीचर है, अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे गाड़ी पर नियंत्रण बना रहता है और खासकर फिसलन वाली सड़कों पर रुकने की दूरी कम होती है. अध्ययनों के अनुसार एबीएस सड़क हादसों को 35-45% तक कम कर सकता है.

अभी 125 फीसदी में ही अनिवार्य

अभी तक यह सिस्‍टम 125 सीसी से अधिक की दो पहिया वाहनों में अनिवार्य है. मौजूदा समय 45 फीसदी दो पहिया वाहन 125 सीसी से नीचे वाली होती हैं. जिसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य नहीं है. अब सभी तरह के दोपहिया वाहनेां पर अनिवार्य किया जाएगा. चाहे उनका इंजन कितना भी बड़ा या छोटा हो. इन वाहनों की स्‍पीड 70 किमी/घंटा तक सकती है, इसलिए हादसों को कम करने के लिए यह जरूरी है.

अगले साल से अनिवार्य होगा नियम

मंत्रालय के अनुसार नया आदेश अगले साल जनवरी से बनने वाले नई स्कूटी, बाइक और मोटरसाइकिल में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य होगा. यानी 31 दिसंबर 2025 तक बने दोपहिया वाहनों को इससे छूट रहेगी.

वाहन की बिक्री के समय दो हेलमेट भी अनिवार्य

साथ में यह भी अनविार्य किया जा रहा है कि दो पहिया वाहनों की बिक्री के समय दो सर्टिफाइड हेलमेट भी दिए जाएंगे. इसका मकसद बाइक चालकों में सुरक्षित हेलमेट इस्तेमाल करने की आदत डालना है. अभी तक केवल एक हेलमेट देना अनिवार्य है.

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New Delhi,Delhi

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