Last Updated:June 04, 2025, 16:30 IST
SC rape case judgment: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला शादी का झांसा देकर रेप का आरोप नहीं लगा सकती. कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सहमति से बने रिश्ते को बाद में रेप नहीं कहा जा सकता. ...और पढ़ें

फेक रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा महिला की रेप शिकायत को खारिज किया.कोर्ट ने कहा- सहमति से बना रिश्ता बाद में रेप नहीं माना जा सकता.तलाक से पहले शादी का वादा कानूनी रूप से वैध नहीं.एक महिला, जो पहले से शादीशुदा थी और चार साल के बच्चे की मां भी है, ने एक युवक पर रेप का केस दर्ज किया. उसका कहना था कि उस युवक ने उससे शादी का वादा करके करीब एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए. महिला का आरोप था कि युवक ने उसे यह भरोसा दिलाया कि जैसे ही उसका तलाक हो जाएगा, वह उससे शादी कर लेगा. जब ऐसा नहीं हुआ तो महिला ने युवक पर रेप का केस दर्ज कर दिया.
कोर्ट ने क्यों कहा कि ये रेप नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने महिला की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि जब महिला पहले से शादीशुदा थी, तब कोई भी शादी का वादा वैध नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने यह भी देखा कि महिला खुद अपनी मर्जी से लंबे समय तक उस युवक के साथ रही, होटल में उससे दो बार मिली और पूरे एक साल तक रिश्ता बनाए रखा.
तलाक के बाद भी मामला संदेहास्पद क्यों लगा कोर्ट को
महिला ने तलाक (जिसे ‘खुलानामा’ कहा जाता है) दिसंबर 2022 में लिया था, लेकिन उसने दावा किया कि उसने 2022 के जून से लेकर 2023 के जुलाई तक युवक से संबंध रखे. इसका मतलब है कि वह उस समय तक कानूनी रूप से विवाहित थी जब यह रिश्ता शुरू हुआ था. कोर्ट ने पूछा कि जब वह पहले से शादीशुदा थी, तो कैसे वह किसी दूसरे से शादी की उम्मीद कर सकती थी?
कहीं यह मामला बदले की भावना से तो नहीं?
युवक ने बताया कि जब वह पढ़ाई पूरी कर अपने गांव लौट गया और महिला उससे मिलने गई, तो उसका परिवार नाराज़ हो गया. उसके बाद ही महिला ने केस दर्ज किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया और कहा कि यह मामला शायद गुस्से या बदले की भावना से दर्ज किया गया हो.
सहमति से बने रिश्तों को बाद में रेप नहीं कहा जा सकता
अंत में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिश्ता आपसी सहमति से शुरू हुआ था और बाद में वह रिश्ता बिगड़ गया, तो उसे रेप नहीं कहा जा सकता. यह कानून का दुरुपयोग होगा और ऐसे मामलों में पुलिस या अदालत को घसीटना सही नहीं है.
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