पहली मुलाकात में ही होटल के रूम में... HC ने रेप के आरोपी को क‍िया बरी

1 week ago

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि महिला का व्यवहार ‘सामान्य विवेक’ वाले व्यक्ति के व्यवहार से मेल नहीं खाता है. हाल ही में दिए गए एक फैसले में नागपुर बेंच के जस्टिस जीए सनप ने कहा क‍ि मेरे विचार से पीड़िता का यह आचरण ऐसी स्थिति में रखे गए सामान्य विवेक वाले व्यक्ति के आचरण के अनुरूप नहीं है.

कोर्ट में मह‍िला ने बताया क‍ि पुरुष ने उससे मिलने के लिए होटल का कमरा बुक किया था. इस पर जस्टिस सनप ने टिप्पणी की क‍ि पहली बार किसी लड़के से मिलने वाली लड़की होटल के कमरे में नहीं जाएगी. लड़के का ऐसा आचरण निश्चित रूप से लड़की को खतरे में डाल देगा. जस्टिस सनप ने आगे टिप्पणी की कि अगर कोई लड़की किसी अनजान व्यक्ति के साथ सुनसान इलाके में जाती है और मुसीबत में फंस जाती है, तो वह मदद के लिए चिल्लाएगी.

कमरे में जो हुआ उस पर व‍िश्‍वास नहीं होता: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट के जज ने आगे कहा क‍ि अगर किसी वादे पर लड़की किसी अनजान व्यक्ति के साथ कमरे में जाती है और अगर उसे कोई परेशानी होती है, तो वह शोर मचाने पर मजबूर हो जाती है. लॉबीट की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सनप ने कहा क‍ि लड़की ज‍िस होटल के कमरे में गई थी उसकी लॉबी के आसपास भीड़भाड़ वाली जगह से ज्‍यादा दूर नहीं थी. उन्होंने कहा कि होटल के कमरे में कथित घटना की परिस्थितियां ‘अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं.’

फेसबुक पर हुई थी दोस्‍ती
न्यायमूर्ति सनप के आदेश में कहा गया है क‍ि मेरे विचार से, होटल के कमरे की घटना, इसलिए अविश्वसनीय प्रतीत होती है क्‍योंक‍ि पीड़िता का बाद का आचरण सुसंगत नहीं है. यह निर्णय तब आया जब अदालत आरोपी की अपील की समीक्षा कर रही थी, जिसे सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था. इस मामले के बारे में महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह फेसबुक पर उस व्यक्ति से म‍िली थी और बाद में उसने फोन नंबरों का एक दूसरे को द‍िया था.

लड़के ने फोटो सोशल मीड‍िया पर की थी शेयर
इसके बाद वह व्यक्ति उसे एक होटल के कमरे में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसे अपनी दी गई टी-शर्ट पहनने के लिए कहा. इसके बाद उस लड़के ने उसकी एक फोटो खींच लीं. कथित तौर पर उसने उसके साथ र‍िलेशनश‍िप बनाने से इनकार करने पर तस्वीरें साझा करने की धमकी दी. इसके बाद लड़के ने समाज के डर से उसके साथ ऐसा किया. इसके बावजूद, आरोपी ने तस्वीरें फेसबुक और उसके रिश्तेदारों के साथ साझा कर दीं, जिसके बाद महिला ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

Tags: Bombay high court, Rape Accused

FIRST PUBLISHED :

September 12, 2024, 13:32 IST

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