मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब असम में ये ही होगा, हेमंत सरकार लाई ये कानून
गुवाहाटी. असम कैबिनेट ने बुधवार को एक प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी. जिसका उद्देश्य मुस्लिम जोड़ों के लिए अपनी शादी और तलाक का सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य बनाना है. एक बार लागू होने के बाद, यह कानून मुस्लिम विवाह और तलाक को दर्ज करने वाले काजियों की भूमिका को खत्म कर देगा. असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक- 2024,आज से शुरू होने वाले शरदकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा. सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया कि कैबिनेट ने जिस मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है, इसमें दो विशेष प्रावधान हैं: पहला अब मुस्लिम विवाहों का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा किया जाएगा न कि काजी द्वारा और बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा.
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FIRST PUBLISHED :
August 22, 2024, 10:39 IST