वक्फ की संपत्ति नहीं करा पाए रजिस्टर? तो चिंता की बात नहीं, सरकार ने...

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Last Updated:December 05, 2025, 13:29 IST

Waqf UMEED portal: केंद्र ने ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने की अतिरिक्त राहत दी है. मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जिन लोगों ने कोशिश की और किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उनके खिलाफ तीन महीने तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. अब तक 151,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है.

वक्फ की संपत्ति नहीं करा पाए रजिस्टर? तो चिंता की बात नहीं, सरकार ने...किरेन रिजिजू . (फाइल फोटो)

Waqf Bill: ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने की छह महीने की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है लेकिन लाखों संपत्तियां अब भी रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं. ऐसे में उन्हें राहत देते हुए केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 3 महीने की राहत देने का निर्णय लिया है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है.

उन्होंने कहा कि पूरे देश में अब भी लाखों संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई हैं. कई सांसद, सामाजिक नेता और वक्फ से जुड़े प्रतिनिधि मुझसे मिले और समय बढ़ाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हम इस समय सीमा को सीधे बढ़ा नहीं सकते लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की और किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उनके खिलाफ तीन महीने तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. न कोई पेनल्टी लगेगी और न कोई जुर्माना.

151,000 से अधिक वक्फ संपत्तिया रजिस्ट्रर

मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि अब तक 151,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिसमें कर्नाटक (50,800), पंजाब, जम्मू-कश्मीर और कई अन्य राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं कुछ बड़े राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धीमी रही. रिजिजू ने स्वीकार किया कि कई क्षेत्रों से शिकायतें मिलीं कि ‘उम्मीद’ पोर्टल धीमा चल रहा था या लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे.

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना परेशान हुए अपनी वक्फ संपत्ति रजिस्टर करा सके. इसलिए तीन महीने तक हम किसी पर कोई सख्ती नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की समयसीमा तय की थी और केंद्र सरकार इसे सीधे बढ़ा नहीं सकती.

केंद्र सरकार लोगों की मदद के लिए तैयार – किरेन रिजिजू 

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 6 महीने की समयसीमा के बाद सरकार तारीख नहीं बढ़ा सकती लेकिन ट्रिब्युनल के पास अधिकार है कि वह आपकी स्थिति समझकर 6 महीने तक की अतिरिक्त राहत दे सकता है. जिनको परेशानी हो, वे वक्फ ट्रिब्युनल से संपर्क करें. किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार है लेकिन वक्फ संशोधन कानून संसद ने पास किया है.

उन्होंने कहा कि इसलिए उसमें बदलाव केंद्र स्वयं नहीं कर सकता. मेरा वादा है, जो लोग आज की तारीख तक रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे. उन लोगो को अगले तीन महीने तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी. हम हर संभव सहयोग करेंगे.

राज्य सरकारों से क्या अपील की?

रिजिजू ने कुछ राज्यों पर यह कहकर नाराजगी जताई कि उन्होंने समय पर मदद नहीं की और जनता में जागरूकता नहीं फैलाई. उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे आगे से पूरी जिम्मेदारी निभाएं ताकि वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता आए और भविष्य में किसी को परेशानी न हो.

First Published :

December 05, 2025, 13:29 IST

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