वसीयत लिखने जा रही हैं तो कर लें ये तैयारी: 6 पॉइंट्स, छठा सबसे जरूरी

1 week ago

Legal Will/Will meaning, format, document needed: यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ्य हैं और 18 साल की आयु पार कर चुकी हैं तो आप अपनी वसीयत बना सकती हैं. यह एक जरूरी कानूनी दस्तावेज है जो आपको समय रहते पूरा कर लेना चाहिए. इसे फिल्मी या बेजा मानकर दरकिनार नहीं करना चाहिए. अगर आप अपनी वसीयत लिखने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले तैयारी करनी होगी. कई चीजें एकत्रित करनी होंगी. गवाह भी चाहिए होंगें. आइए सिलसिलेवार ढंग से जानें सबकुछ…

जमीन, मकान, दुकान जैसी अचल संपत्ति (immovable property) के मामले में आपको, खासतौर से भूमि के मामले में, पूरा पता, प्लॉट/सर्वेक्षण संख्या, सभी संयुक्त मालिकों (जॉइंट होल्डर) के नाम और एरिया जैसे हर विवरण का उल्लेख वसीयत में करना चाहिए. आपकी वसीयत जितना विस्तृत (जरूरी तौर पर) होगी उतना बेहतर होगा. परिवार में सपंत्ति आदि को लेकर कोई झंझट न हो, सुचारू रूप से हस्तांतरण हो, इसलिए वसीयत लिखना बेहद जरूरी है. हालांकि भारत में लोग वसीयत लिखने के मा्मले में उतना ऐक्टिव नहीं हैं. ऐसे में वसीयत के मामले में यदि आप जिम्मेदारी निभाना चाहती हैं, तो व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें. महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं.

1- अपना खुद की, परिवार, संस्था से जुड़ी जरूरी जानकारी-

वसीयत में वसीयतकर्ता (वसीयत लिखने वाला व्यक्ति) के व्यक्तिगत और तत्काल परिवार के सदस्यों के विवरण शामिल होने चाहिए. जैसे कि नाम, पता और स्वयं और परिवार के सभी सदस्यों या उन लोगों का यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिन्हें आप इस वसीयत में शामिल करना चाहते हैं. यदि कोई संस्था है जिसे आप वसीयत के तहत हिस्सा दे रहे हैं तो संस्था का विवरण देना भी आवश्यक होगा.

2- फोलियो नंबर, पॉलिसी नंबर, एफडी डीटेल आदि जरूरी जानकारी-

म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर, फिक्स्ड डिपॉजिट नंबर या कोई अन्य नंबर जो लेन-देन या परिपक्वता के कारण बदलता रहता है, जैसे बारीक विवरण मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है. कस्टमर आईडी, बचत खाता संख्या, डीमैट खाता संख्या, पॉलिसी नंबर, जो यूनीक होते हैं और बदलते नहीं हैं, इनका जिक्र करना चाहिए. जॉइट खातों/निवेशों के लिए, जॉइंट होल्डर के नाम भी शामिल किए जाने चाहिए.

3- शेयर बाजार आदि में निवेश से जुड़े दस्तावेज-

वित्तीय लिहाज से देखें तो वसीयत में बैंकिंग डेटा जिसमें विभिन्न बैंकों में आपके सभी बचत/चालू खाते और सभी लिंक्ड एफडी और आरडी को वसीयत में शामिल करना चाहिए. एनएसडीएल की कॉमन अकाउंट सर्विसेज (CAS), जो सभी म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों को लेन-देन और होल्डिंग डीटेल के साथ जोड़ती है, म्यूचुअल फंड फोलियो और डीमेट अकाउंट नंबर प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत है. यहां, फिर से, फोलियो नंबर बदलता रहता है, इसलिए सभी फोलियो नंबरों को कैप्चर करने के बजाय, केवल अपने पैन से जुड़े सभी म्यूचुअल फंडों का जिक्र करें. संदर्भ के लिए लेटेस्ट सीएएस स्टेटमेंट अटैच कर लें.

प्लानमाईएस्टेट अडवायजर एलएलपी शैलेंद्र दुबे के हमारी सहयोगी साइट मनी कंट्रोल में छपे लेख के मुताबिक, साल में कम से कम एक बार वसीयत में डीटेल अपडेट करवा लें. फिजिकल रूप में रखे गए किसी भी शेयर, बॉन्ड या अन्य सिक्यॉरिटीज का वसीयत में अलग से जिक्र करना ठीक रहता है. एक जरूरी बात यह जान लें कि वसीयत करना कानूनी बाध्यता या अनिवार्य नहीं है. मगर, मौत के बाद आपकी संपत्ति आदि को लेकर झमेले न हों, इसलिए वसीयतनामा बेहतर होगा.

5- अचल संपत्ति को लेकर क्या बेहतर कदम होगा-

जमीन-मकान-दुकान जैसी संपत्ति के अलावा, अन्य भौतिक संपत्ति जैसे पैतृक गहने, अन्य आभूषण, सोना चांदी और कई बार महंगी पेंटिंग का जिक्र भी होना चाहिए. इन सब पर वसीयत करने के बाद भी आप वसीयत में जिन संपत्तियों का उल्लेख नहीं करेंगी, वे सब अवशिष्ट संपत्ति श्रेणी (Residual Assests) में काउंट होंगी. शैलेंद्र दुबे कहते हैं कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई वसीयत में हमेशा ऐसे रेसीडुअल एसेट्स को लेकर भी एक क्लॉज होना चाहिए. अन्यथा, ये succession laws के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

6- नॉमिनी को संपत्ति आदि पर कितना हक-

सुप्रीम कोर्ट की वकील चारू वलीखन्ना कहती हैं कि खातों या वित्तीय एसेट के नॉमिनी संरक्षक होते हैं, उनका मालिकाना हक नहीं होता. मालिकाना हक वसीयत में नाम होने पर ही होगा. इसलिए यदि आप वसीयत करने जा रही हैं तो सब साफ साफ लिखना बेहतर है.. हालांकि वकील वलीखन्ना के मुताबिक, आप वसीयत में यह भी लिखवा सकती हैं कि आपके वित्तीय एसेट में जो जहां नॉमिनी है, उसे कानूनी रूप से उत्ताराधिकारी भी माना जाए.

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Tags: Business news in hindi, EPF, Mutual fund, Savings accounts, Women's Finance

FIRST PUBLISHED :

April 24, 2024, 11:28 IST

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