सागर धनखड़ हत्याकांड: सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरेंडर करने का आदेश

1 week ago

Last Updated:August 13, 2025, 11:53 IST

Sushil Kumar News: जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.

 सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरेंडर करने का आदेशसुशील कुमार (फाइल फोटो)

Sushil Kumar News: जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ओलंपियन रेसलर रहे सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च में सुशील कुमार को नियमित जमानत दी थी. मई 2021 में हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

सुशील कुमार जूनियर रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी हैं. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने बुधवार को सुशील कुमार को जमानत देने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया.

जस्टिस संजय करोल ने फैसले का मुख्य अंश पढ़ते हुए सागर के पिता की ओर से जमानत आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को स्वीकार कर लिया. जज ने कहा कि सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना होगा. सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ मृदुल  मृतक के पिता अशोक धनखड़ की ओर से पेश हुए थे, जबकि सीनियर वकील महेश जेठमलानी सुशील कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे.

सुशील कुमार पर कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में कथित तौर पर एक संपत्ति विवाद को लेकर सागर धनखड़ और उनके दो दोस्तों, सोनू और अमित कुमार पर हमला करने का आरोप है. हरियाणा के रोहतक के 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हमले में लगी चोटों के कारण मौत हो गई थी, जबकि उनके दो साथी घायल हो गए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, सागर धनखड़ की मौत मारपीट के कारण हुई थी.

इस हत्या कांड के बाद 18 दिनों तक सुशील कुमार बचते रहे. आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुंडका इलाके में गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी तब हुई थी, जब वह एक नेशनल लेवल के एथलीट से उधार ली गई स्कूटी पर सवार होकर नकदी लेने आए थे. 23 मई 2021 को गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से हटा दिया गया था. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वह अपनी जमानत के आदेश तक रहे.

Shankar Pandit

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें

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Delhi,Delhi,Delhi

First Published :

August 13, 2025, 11:14 IST

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