Last Updated:March 18, 2025, 08:48 IST
हरियाणा के कॉमेडियन दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की सजा और एक लाख सात हजार का जुर्माना लगा. कोर्ट ने दोषी करार देकर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई.

बौना कलाकार दर्शन यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाता था.
हाइलाइट्स
कॉमेडियन दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की सजा मिली.दर्शन पर एक लाख सात हजार का जुर्माना भी लगाया गया.कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को दो लाख रुपए की सहायता देने का आदेश दिया.हिसार. हरियाणा के मशहूर कॉमेडियन बौना कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में हिसार की एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दर्शन पर एक लाख सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे भरने के लिए एक साल का समय दिया गया है. 11 मार्च को एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें दर्शन को दोषी करार दिया गया था.
13 मार्च को अगली सुनवाई में अंतिम फैसला सुनाया जाना था, लेकिन तारीख बढ़ाकर 17 मार्च कर दी गई. सोमवार को कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया और तब तक दर्शन पुलिस कस्टडी में रहा. यह मामला अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज था. पहले दर्शन जमानत पर था, लेकिन सजा सुनाए जाने पर कोर्ट से बाहर आते समय उसने मुंह छिपा लिया. दोषी कॉमेडियन दर्शन को पॉक्सो एक्ट में 20 साल, एक लाख जुर्मान, धारा 363 में तीन साल, पांच हजार जुर्मान, धारा 343 में एक साल – सजा और एक हजार रुपये जुर्मान और धारा 506 में दो साल सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
गौरतलब है कि सितंबर 2020 में अग्रोहा क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप की शिकायत पुलिस को दी थी. पुलिस ने आरोपी कलाकार को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी.
एक्ट्रेस बनाने का झांसा देकर चंडीगढ़ ले गया
पीड़िता के वकील रेखा मित्तल ने बताया कि दर्शन यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाता था और नाबालिग लड़की को एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे रहा था. 21 सितंबर 2020 को दर्शन ने नाबालिग को फोन कर कहा कि एक वीडियो शूट करनी है, जिसमें उसका भी रोल है. नाबालिग लड़की दर्शन के घर गई, फिर वह और उसका भाई उसे बाइक पर एक जगह ले गए. वीडियो शूट के बाद दर्शन ने नाबालिग को चंडीगढ़ चलने के लिए कहा. मना करने पर उसने धमकी दी, जिससे लड़की डर गई और दर्शन उसे चंडीगढ़ ले गया.
दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर शादी की
दर्शन ने होटल में नाबालिग से रेप किया और उसके कागजात में छेड़छाड़ कर उसे बालिग बना दिया. एक संस्था के सहयोग से उसने लड़की से शादी कर ली. सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. बाद में नाबालिग ने घर आकर मां को आपबीती बताई. मां ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने आरोपी दर्शन को गिरफ्तार किया. वकील रेखा मित्तल ने बताया कि कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को दो लाख रुपए की सहायता देने का आदेश भी दिया है, जो दोषी दर्शन को ही देनी होगी.
Location :
Hisar,Hisar,Haryana
First Published :
March 18, 2025, 08:48 IST