हुजूर कोंडली, मंगोलपुर, कल्‍याणपुरी में...इतना सुनते ही HC ने दिया बड़ा आदेश

1 month ago

नई दिल्‍ली. दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार अक्‍सर ही सरकारी स्‍कूलों को विश्‍वस्‍तरीय बनाने का दावा करती रहती है. सरकार का कहना है कि दिल्‍ली के गवर्नमेंट स्‍कूल देश में सबसे बेहतरीन हैं, लेकिन दिल्‍ली हाईकोर्ट का एक आदेश सरकार के दावों की हकीकत बता रहा है. हाईकोर्ट ने एजुकेशन डायरेक्‍टर को MCD के अधीन आने वाले 5 स्‍कूलों का दौरा करने और वहां मौलिक सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर रिपोर्ट तलब की है. हाईकोर्ट ने 15 अगस्‍त 2024 की डेडलाइन भी तय कर दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) के एजुकेशन डायरेक्‍टर को MCD द्वारा संचालित पांच स्कूलों का दौरा करने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदम के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उसके समक्ष प्रस्तुत एक रिपोर्ट में वहां की कई कमियों को उजागर किया गया, जिनमें टूटी हुई मेज और कुर्सियां, शिक्षकों की कमी और क्‍लास में पानी भर जाना शामिल है.

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हाईकोर्ट ने क्‍या कहा?
हाईकोर्ट की बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि छात्रों को 15 अगस्त तक उनकी वर्दी मिल जाए तथा स्कूलों में कुर्सियां ​​और मेज उपलब्ध करा दी जाएं. याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से पेश हुए वकील अशोक अग्रवाल ने मंगोलपुरी, कोंडली, कल्याणपुरी, कड़कड़डूमा और खजूरी चौक में एमसीडी के प्राथमिक स्कूलों के अपने दौरे के संबंध में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की और कहा कि वहां व्यवस्थाएं बेहद खराब हैं. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टूटे हुए फर्नीचर के अलावा एक स्कूल में कक्षाओं में टीन की छत है और एमसीडी के 17 स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कक्षाओं से भी कम है.

याची का दावा
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि MCD की स्थाई समिति का गठन न होने के कारण फर्नीचर की खरीद के लिए फंड नहीं किया जा रहा है. एमसीडी स्कूलों में 1.37 लाख से अधिक छात्रों को अभी तक वर्दी नहीं मिली है. इस पर अदालत ने MCD के वकील से सवाल पूछे और बच्चों को सामान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा, ‘एमसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि 1.37 लाख छात्रों को वर्दी उपलब्ध कराई जाए या उनके खाते में कैश ट्रांसफर की जाए.’ इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी.

Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi news, Delhi School

FIRST PUBLISHED :

July 26, 2024, 21:10 IST

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