हाइलाइट्स
3396 दुकानों के लिए 41 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे. यानी 1 दुकान के लिए 12 लोगों ने आवेदन किया है.क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर लाइसेंस शुल्क को चार स्लैब में अंतिम रूप दिया गया है.रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड या बैंक चालान के माध्यम से किया जाना चाहिए.
विजयवाड़ा. आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो गई है जिसके तहत अब राज्य में 99 रुपये में 180 एमएल शराब मिलेगी. इस नई शराब नीति लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए भी सरकार ने टेंडर निकाले हैं और टेंडर निकलने के बाद सरकार का सिस्टम हैंग हो गया है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं. नई शराब की दुकान के लिए टेंडर की प्रक्रिया के लिए कल यानी शुक्रवार (11 अक्टूबर) को आखिरी दिन है.
आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन लेने प्रक्रिया जारी है. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर थी लेकिन राज्य सरकार ने इस समय सीमा को शुक्रवार को बढ़ा दिया है. वहीं 14 अक्टूबर को लॉटरी निकाली जाएगी, जिससे नई दुकानों के लिए लाइसेंस बंट जाएंगे. सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार करने पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसी को लेकर दुकान के लिए आवेदन देने के लिए दो दिन और समय दिया था. इस संबंध में आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मीणा ने आदेश जारी किए थे.
16 अक्टूबर से खुलेंगी नई दुकानें
शराब की नई दुकान के लिए 11 अक्टूबर शाम तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद 14 अक्टूबर को लॉटरी से दुकानदारों के नाम निकालें जाएंगे. इस दिन ही दुकानों के लाइसेंस को अंतिम रूप दिया जाएगा. नए लाइसेंसधारी 16 अक्टूबर से शराब की दुकानें खोल सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार नई शराब नीति को पहले ही अंतिम रूप दे चुकी है. यह नई शराब नीति 30 सितंबर 2026 से प्रभावी रहेगी.
क्या है शराब के टेंडर में?
इस नए टेंडर में कुल 3396 शराब दुकानों को लाइसेंस जारी किया जाएगा. दुकान के लिए कोई भी शख्स आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जरिए से कर सकता है. एक व्यक्ति कितनी भी संख्या में आवेदन कर सकता है. इस महीने 14 तारीख को 3396 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली जाएंगी. आवेदन करने वालों को 2 लाख रुपये की फीस देनी होगी. लाइसेंस फीस 50 लाख से 85 लाख रुपये तय की गई है.
कैसे दे सकते है रजिस्ट्रेशन फीस
रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड या बैंक चालान के माध्यम से किया जाना चाहिए. यदि डीडी निकाला जाता है तो उसे सीधे उत्पाद आबकारी केन्द्रों पर पेश किया जाना चाहिए. इस महीने की 14 तारीख को जिला कलेक्टरों के निर्देशन में लॉटरी निकालकर नई दुकानों के लिए लाइसेंस बांटे जाएंगे. एक बार ड्रॉ में नाम आने के बाद 16 अक्टूबर से नई दुकानें खोल सकेंगे.
41 हजार से ज्यादा आवेदन
आपको बता दें कि 8 अक्टूबर की रात तक 41 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे. यानी 3396 दुकानों के लिए 12 आवेदन आए हैं. आवेदन करने वालों को नॉन-रिफंडेबल फीस के रूप में सरकार को 826.96 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. ज्ञात हो कि जिस क्षेत्र में शराब की दुकानें स्थापित हैं, उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर लाइसेंस शुल्क को चार स्लैब में अंतिम रूप दिया गया है.
पहले साल में, यदि जनसंख्या 10 हजार से कम है, तो लाइसेंस फीस 50 लाख रुपये है, यदि जनसंख्या 10 हजार से 50 हजार के बीच है, तो यह 55 लाख रुपये है, यदि जनसंख्या 5 लाख तक है, लाइसेंस शुल्क 65 लाख है और यदि जनसंख्या 5 लाख से अधिक है तो लाइसेंस शुल्क 85 लाख रुपये निर्धारित है. दूसरे साल ये फीस दस फीसदी बढ़ जाएगी.
लाइसेंसधारी छह किस्तों में लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर सकता है। शराब के खुदरा लाइसेंसधारी 20 प्रतिशत का मार्जिन देंगे। पहले 10 फीसदी मार्जिन देते थे. ज्ञात हो कि उत्पाद शुल् विभाग ने कहा है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी शराब नीति प्रदान कर रहे हैं कि सभी ब्रांड उपलब्ध हों.
Tags: Andhra Pradesh, New Liquor Policy
FIRST PUBLISHED :
October 10, 2024, 19:00 IST