Explainer: अगर उपराष्ट्रपति टर्म के बीच में इस्तीफा दे दे तो कौन पद संभालता है

5 hours ago

Last Updated:July 21, 2025, 22:22 IST

भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67 ए के तहत स्वास्थ्य के आधार पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. अब उनकी जगह पद संभालेगा.

 अगर उपराष्ट्रपति टर्म के बीच में इस्तीफा दे दे तो कौन पद संभालता हैThe Governor of West Bengal, Shri Jagdeep Dhankhar meeting the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on August 20, 2019.

हाइलाइट्स

उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने पर नया चुनाव होता है.राज्यसभा उपसभापति अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं.उपराष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक का प्रावधान नहीं है.

अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बीच में अचानक इस्तीफा दे दे तो क्या कोई उनकी जगह उप राष्ट्रपति बनता है या नहीं बनता. संविधान इसको लेकर क्या कहता है. उनकी जगह कोई खुद ब खुद इस पद को नहीं संभालता बल्कि इस स्थिति में संविधान और संसद के नियमों के अनुसार नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है.

जगदीप धनखड़ का कार्यकाल वर्ष 2027 तक था. ऐसे में उनका बीच में यकायक इस्तीफा देना लोगों को हैरान भी कर रहा है. हालांकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया.

जानते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दे तो उनकी जगह कोई पद की अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी संभालता है और राज्यसभा में कार्यवाही को संचालित करेगा. जानते हैं तब तक के लिए कौन सी व्यवस्थाएं लागू होती हैं और कैसे लागू होती हैं.

तो उपसभापति उनकी जगह काम करता है

उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है. अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं जब तक नया उपराष्ट्रपति न चुना जाए.
यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हों, तो राज्यसभा के सदस्य किसी वरिष्ठ सदस्य को ‘पैनल ऑफ वाइस चेयरमेन’ में चुनकर अस्थायी अध्यक्ष बना सकते हैं.

नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं. लचुनाव अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर करवा दिया जाता है.

क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनता है?

नहीं. भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए “कार्यवाहक” या कार्यवाहक उप राष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है. राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं.

वर्ष 2022 में क्या हुआ था

2022 में वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब तक नए उपराष्ट्रपति (जगदीप धनखड़) नहीं चुने गए, तब तक राज्यसभा का संचालन उपसभापति और वाइस चेयरमेन के पैनल ने किया.

जब उपराष्ट्रपति रहे कृष्णकांत का पद पर रहते हुए निधन हो गया

कृष्णकांत का पद पर रहते हुए वर्ष 2002 में निधन हो गया. तब वह उपराष्ट्रपति पद पर थे. 27 जुलाई 2002 को अचानक हृदयगति रुकने से उनका निधन हो गया था. तब वह अपने कार्यकाल के अंतिम कुछ सप्ताहों में थे. तब निधन के कारण उपराष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया. नया चुनाव हुआ और भैरों सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति चुना गया.

फिर भैरोसिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया. उन्होंने जुलाई 2007 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. हालांकि ये कार्यकाल के अंत में हुआ. फिर भी औपचारिक रूप से पद खाली हो गया. अन्य सभी उपराष्ट्रपतियों ने या तो अपना कार्यकाल पूरा किया या राष्ट्रपति बन गए.

नया उप राष्ट्रपति कब तक के लिए पद पर रहेगा

यदि उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए (निधन, इस्तीफा, अयोग्यता आदि से), और नया उपराष्ट्रपति चुना जाए तो वह नया उपराष्ट्रपति अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है.
जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वह पिछले उपराष्ट्रपति (जैसे जगदीप धनखड़) की शेष अवधि पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपना नया 5 वर्षीय कार्यकाल शुरू करेगा.

संजय श्रीवास्तवडिप्टी एडीटर

लेखक न्यूज18 में डिप्टी एडीटर हैं. प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में काम करने का 30 सालों से ज्यादा का अनुभव. लंबे पत्रकारिता जीवन में लोकल रिपोर्टिंग से लेकर खेल पत्रकारिता का अनुभव. रिसर्च जैसे विषयों में खास...और पढ़ें

लेखक न्यूज18 में डिप्टी एडीटर हैं. प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में काम करने का 30 सालों से ज्यादा का अनुभव. लंबे पत्रकारिता जीवन में लोकल रिपोर्टिंग से लेकर खेल पत्रकारिता का अनुभव. रिसर्च जैसे विषयों में खास...

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