Last Updated:June 19, 2025, 12:35 IST
FASTag Annual Pass Rules-एनुअल टोल पास (एटीपी) से 200 ट्रिप तक छूट मिलेगी, इसके बाद नया पास लेना होगा. एटीपी की कीमत 3,000 रुपये होगी और यह एक साल या 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा.

रोजाना लाखों वाहन चालकों को फायदा.
हाइलाइट्स
200 ट्रिप तक वैध रहेगा पासखत्म हो जाए तो दोबारा ले सकते हैंपास लेने की तय नहीं है लिमिटFASTag Annual Pass Rules. एनुअल टोल पास (एटीपी) से एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर करना फायदेमंद होगा. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी. 15 अगस्त से नई व्यवस्था शुरू हो रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. एटीपी से 200 ट्रिप तक तक ही छूट मिलेगी. यहां सवाल यह उठता है कि अगर कोई वाहन चालक 210 वीं ट्रिंप करता है तो क्या उसे टोल चुकाना होगा या कोई दूसरा विकल्प होगा. जानें-
एनएचएआई के अनुसार एटीपी की कीमत 3,000 रुपये होगी, जिसमें एक साल की वैधता या 200 ट्रिप की सीमा होगी. यह योजना नेशनल हाईवे और एनएचएआई द्वारा ऑपरेट एक्सप्रेसवे पर लागू होगी. हालांकि देश में तमाम एक्सप्रेसवे और राज्य के हाईवे हैं, जहां पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी. वाहन चालकों को इस बात का ध्यान रखना होगा.
200 ट्रिप पूरा होने के बाद क्या करना होगा?
एनएचएआई के अनुसार यह पास एक साल या 200 ट्रिप के लिए मान्या होगा. अगर कोई रोजाना हाईवे से गुजरता है और चार महीने में उसके 200 ट्रिप पूरे हो जाते हैं. ऐसे उसे दोबारा से एटीपी लेना होगा. इस तरह साल भर में तीन एटीपी ले सकता है. एटीपी की कोई लिमिट नहीं है. वाहन चालक कितने भी एटीपी ले सकता है. यानी जिनती जरूरत होगा, एटीपी लिया जा सकता है.
अगर 200 ट्रिप से कम हुआ तो क्या होगा?
अगर कोई वाहन चालक एटीपी लेता है लेकिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे से कम सफर करता है और इस तरह 200 ट्रिप पूरे नहीं हो पाते हैं. तो एटीपी में बचे हुए पैसे रिफंड नहीं होंगे और न आगे के लिए ट्रांसपर होंगे. पूरा बचा हुआ पैसा लेप्स हो जाएगा. इसलिए इसे यूज करना ही फायदेमंद होगा.
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New Delhi,Delhi