आपको कैसे पता चला चीन ने जमीन हड़प ली, सच्चा भारतीय यह नहीं कहेगा: राहुल से SC

7 hours ago

Last Updated:August 04, 2025, 11:54 IST

Rahul Gandhi News: भारतीय सेना पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. हालांकि, फटकार लगाते हुए जज साहब ने कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा.

 राहुल से SCराहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है.. (File Photo)

हाइलाइट्स

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगा दी है.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है.

Rahul Gandhi News: भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. भारतयी सेना पर टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहु गांधी को कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं कहेगा.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत दी. उन्हें जारी समन पर रोक लगा दी.  सुप्रीम कोर्ट ने मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा.

जज साहब ने पूछा तीखा सवाल

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने को नसीहत भी दी. जस्टिस दीपांक दत्ता ने राहुल गांधी से पूछा, ‘आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा. जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?’

लखनऊ कोर्ट से मिला था झटका

दरअसल, मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत की ओर से पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. यहां राहुल गांधी को राहत मिल गई.

क्या हुआ था इससे पहले

दरअसल, लखनऊ की MP/MLA विशेष अदालत ने फरवरी 2025 में राहुल गांधी को समन जारी किया था. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 24 मार्च 2025 को सुनवाई के लिए तारीख तय की थी. इसमें राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया. राहुल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समन और मामले को चुनौती दी, लेकिन मई 2025 में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. टिप्पणी यह की थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की आजादी शामिल नहीं है. इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

Shankar Pandit

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें

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Location :

Delhi,Delhi,Delhi

First Published :

August 04, 2025, 11:30 IST

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