Last Updated:July 09, 2025, 02:18 IST
ED Money Laundering Case: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड को 3.82 करोड़ रुपये लौटाए. यह राशि फर्जी संस्थाओं में ट्रांसफर की गई थी. जांच में विजया बैंक अधिकारियों और सैयद सिराज अहमद शामि...और पढ़ें

ईडी ने वक्फ बोर्ड को वापस लौटाई संपत्ति. (पीटीआई)
हाइलाइट्स
ईडी ने वक्फ बोर्ड को 3.82 करोड़ रुपये लौटाए.फर्जी संस्थाओं में ट्रांसफर की गई थी राशि.विजया बैंक अधिकारियों और सैयद सिराज अहमद शामिल थे.नई दिल्ली. आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की. लेकिन इस बार एक दिलचस्प मामला देखने को मिला, जहां जांच एजेंसी ने संपत्ति लौटाई है. मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में जांच एजेंसी ईडी ने मंगलवार को एक अहम कदम उठाया. बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई इस पहल में 3,82,74,444 रुपए की संपत्तियां वैध दावेदारों – कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड – को लौटा दी गई हैं.
ईडी ने कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड को 3.82 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि का बैंकर चेक सौंपा. यह मामला सुशीला चिंतामणि एवं अन्य से संबंधित है, जिसमें ईडी जांच कर रही है. जांच की शुरुआत उस FIR के आधार पर हुई थी जो दो विजया बैंक अधिकारियों और वक्फ बोर्ड के फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट सैयद सिराज अहमद के खिलाफ दर्ज की गई थी. FIR के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा दो चेक – कुल ₹4,00,45,465 – विजया बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने के लिए दिए गए थे, लेकिन इस राशि को गलत तरीके से फर्जी संस्थाओं में ट्रांसफर कर हड़प लिया गया.
इस रकम में से ₹4 करोड़ M/s Verkeys Realities Pvt. Ltd. को ट्रांसफर किए गए, जिसमें से ₹1.10 करोड़ Ghatge Motors Pvt. Ltd. से एक मर्सिडीज कार खरीदने में खर्च किए गए. शेष ₹2,72,74,444 की रकम M/s Ajay Sharma Trading Corporation के खाते में ट्रांसफर की गई.
इस जांच के तहत एजेंसी ने 2017 में 3.82 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थीं और उसी साल मार्च में छह व्यक्तियों और इकाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिनमें वेरकीज रिएलिटीज भी शामिल है. यह अभियोजन शिकायत बेंगलुरु स्थित विशेष धन शोधन रोधी अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में दाखिल की गई थी.
पीएमएलए और इसके ‘मुख्य उद्देश्य’ यानी अपराध से अर्जित धन को असली पीड़ित को लौटाने के तहत, ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जतायी जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह धन कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड को लौटाने पर विचार किया, जो इस मामले में सही हकदार है.
एजेंसी ने एक जुलाई को वक्फ बोर्ड को 3,82,74,444 रुपये का एक बैंकर चेक जारी किया. एजेंसी ने कहा कि यह ईडी के उस जारी अभियान की दिशा में एक ‘महत्वपूर्ण’ कदम है, जिसका उद्देश्य गबन की गई राशि पीड़ितों को वापस लौटाना है.
एजेंसी ने कहा, “यह राशि जारी करना दिखाता है कि ईडी वित्तीय अपराध के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. ईडी धनशोधन के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह समर्पित है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि अपराध से अर्जित राशि सही मालिकों को वापस मिले.”
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...
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