कैदी नंबर 15528, रोज करना होगा 8 घंटे काम..जेल में ऐसे रहेंगे प्रज्वल रेवन्ना

6 hours ago

Last Updated:August 04, 2025, 12:42 IST

Prajwal Revanna Case: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में उम्रकैद हुई है. कोर्ट ने उन्हें अलग-अलग धाराओं में सजा और 11.60 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

कैदी नंबर 15528, रोज करना होगा 8 घंटे काम..जेल में ऐसे रहेंगे प्रज्वल रेवन्नापूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा.

हाइलाइट्स

कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है.उन्हें कैदी नंबर 15528 बनाया गया है, और जेल में 8 घंटे काम होगा.अदालत ने 11.60 लाख जुर्माना लगाकर पीड़िता को मुआवजा देने को कहा.

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराओं में दोषी माना है और उन पर जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को परप्पना अग्रहारा जेल में कैदियों की बैरक में भेजा गया.

कैदी नंबर 15528…
जेल में उन्हें एक नया नाम मिला है– कैदी नंबर 15528. जेल के नियमों के मुताबिक, उन्हें सफेद गाउन दिया गया, जो कि सजायाफ्ता कैदियों को पहनना होता है. सूत्रों के अनुसार, सजा के पहले दिन प्रज्वल काफी बेचैन नजर आए और पूरी रात सो नहीं पाए.

सुबह की शुरुआत अब आम कैदी की तरह
3 अगस्त की सुबह प्रज्वल की दिनचर्या आम कैदियों जैसी ही रही. नित्यकर्म करने के बाद वह चुपचाप बैठे रहे. जेल प्रशासन ने उन्हें नाश्ते में नमकीन अवलक्की दिया. ये एक तरह का सूखा पोहा जैसा होता है, जो वहां अक्सर कैदियों को दिया जाता है.

हर दिन करना होगा 8 घंटे का काम
अब प्रज्वल को जेल में हर दिन 8 घंटे काम करना होगा. जेल के नियमों के तहत, उन्हें अलग-अलग कामों में से एक काम चुनना होगा- जैसे कि बेकरी में काम करना, बागवानी करना, सब्जी उगाना, डेयरी फार्म में काम, हस्तशिल्प बनाना या लकड़ी का काम (बढ़ईगीरी).

काम के बदले मिलेगा मामूली वेतन
शुरुआत में उन्हें अकुशल श्रमिक (Unskilled worker) माना जाएगा और इसके बदले उन्हें हर महीने 524 रुपये मिलेंगे. अगर वे अच्छा काम करते हैं, तो एक साल बाद उन्हें अर्ध-कुशल और फिर कुशल कैदी की श्रेणी में पदोन्नत किया जा सकता है, जिससे वेतन में भी बढ़ोतरी होगी.

पीड़िता को मिलेगा मुआवजा
अदालत ने प्रज्वल पर 11 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने में से 11 लाख 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे. यह मुआवजा पीड़िता की मदद और न्याय के तौर पर दिया गया है.

Location :

Bengaluru,Bengaluru,Karnataka

First Published :

August 04, 2025, 12:42 IST

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