जम्मू-कश्मीर, SIR, आवारा कुत्ते... SC में आज बड़े कई मामलों पर सुनवाई

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Last Updated:August 14, 2025, 09:50 IST

Supreme Court Hearing Today: सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू-कश्मीर, बिहार SIR और आवारा कुत्तों के मामलों पर सुनवाई होगी. कोर्ट आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के आदेश पर पुनर्विचार करेगा.

जम्मू-कश्मीर, SIR, आवारा कुत्ते... SC में आज बड़े कई मामलों पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में किन मामलों पर होगी सुनवाई होगी

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई बड़े मामलों पर सुनवाई होनी है. कोर्ट आज, आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने वाले आदेश पर फिर से विचार करेगा. देशभर में सुप्रीम कोर्ट के तमाम विरोध के बाद बड़े जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. वहीं, बड़ी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहने की संभावना है. इधर, सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट में एक और बड़ा मामला जम्मू-कश्मीर को लेकर है. चलिए जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में किन-किन मामले पर सुनवाई है.

सुप्रीम कोर्ट में आज सबसे बड़ा मामला बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर होनी है. केस की सुनवाई कर रहे, जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची ने बुधवार को कहा था कि गुरुवार सुबह 11-11:15 बजे के आसपास सुनवाई शुरू करने की कोशिश करेंगे. कोर्ट ने कहा कि जब हम ईसीआई से पूछेंगे तो हम देखेंगे कि क्या स्वीकार किया गया है और क्या नहीं. आज कोर्ट में ईसीआई को जवाब देना है.

दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के आदेश पर पूरे शहर में विरोध हो रहा है. 11 अगस्त के अपने फैसले पर कोर्ट आज पुनर्विचार या फैसले का रिव्यू करेगा. वहीं, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है.

August 14, 2025 09:50 IST

Supreme Court Hearing LIVE: जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई

Supreme Court Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. यह याचिका कॉलेज शिक्षक ज़हूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है, जो पहले अनुच्छेद 370 की सुनवाई में भी शामिल थे. याचिका में केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद से जम्मू-कश्मीर लगभग पांच साल से केंद्र शासित प्रदेश है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों और संघवाद के सिद्धांत को नुकसान पहुंचा रहा है. हाल के शांतिपूर्ण लोकसभा और विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि अब सुरक्षा संबंधी कोई बाधा नहीं है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की दो-सदस्यीय बेंच करेगी.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

August 14, 2025, 09:42 IST

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