Last Updated:December 19, 2025, 20:58 IST
IRCTC Train Luggage News- ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा. हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संसद में इस संबंध में जवाब दिया गया. रेल मंत्रालय ने इसकी असल वजह बताई. जानकर आप भी तारीफ करेंगे.
रेलवे के अनुसार सहयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया जा रहा है.Train Luggage News Latest. ट्रेन में तय लगेज से ज्यादा सामान ले जाने पर एक्शन की तैयारी क्यों हो रही है. क्या फ्लाइट जैसे नियम यहां पर लागू पर होने करने की तैयारी है, यानी एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संसद में इस पर जवाब देने के बाद तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने असल वजह बताई. जानकर आप भी तारीफ करेंगे.
सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मौजूदा बैगेज नियम के मुताबिक ट्रेन की हर श्रेणी के लिए सामान का चार्ज तय है. इस संबंध में रेल मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर एक्शन लेने की तैयारी इसलिए है, जिससे आपके सहयात्री को परेशानी न हो. कई बार एक यात्री तय वजन से ज्यादा सामान लेकर सफर करता है. सीट के आसपास रख देता है, जिससे आसपास बैठे यात्रियों को परेशानी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे यात्रियों पर एक्शन लिया जा सकता है. यानी एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है. इस तरह यह फैसला यात्रियों की सुविधाजनक सफर के लिए लिया जा रहा है. रेलवे के अनुसार एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर कोई नया आदेश नहीं है, पुराना आदेश ही है.
ट्रेन में कितना वजन तय है
अगर आप ऐसी फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे हैं तो एक यात्री 70 किलो तक वजह ले जा सकता है. इसके साथ ही 15 किलो अतिरिक्त सामान की छूट होती है. इसके अलावा अधिकतम बुकिंग कराकर 65 किलो लगेज पार्सल वैन में ले जा सकता है.
सेकेंड और थर्ड ऐसी में कितनी लिमिट
इसी तरह सेंकेड ऐसी में 50 किलो के साथ 10 किलो की एक्स्ट्रा की छूट रहती है और 30 किलो बुक कराकर पार्सल वैन से ले जाया जा सकता है. थर्ड ऐसी या एसी चेयरकार में 40 किलो लगेज के साथ 10 किलो की छूट रहती है. पार्सल वैन में 30 किग्रा. बुकिंग कराकर साथ ले जा सकते हैं.
स्लीपर का क्या तय है
स्लीपर क्लास में 40 किग्रा. के साथ 10 किलो और लगेज ले जाने की छूट होती है. बुकिंग कराकर अतिरिक्त 70 किलो वजन तक ले जा सकते हैं. वहीं सेकेंड क्लास में 35 किग्रा. के साथ 10 किग्रा तक ले जा सकते हैं. वहीं बुक कराकर 60 किग्रा. अतिरिक्त लगेज पार्सल वैन से ले जा सकते हैं.
इस तरह ज्यादा लगेज पर लगता है जुर्माना
रेलवे की नई गाइडलाइंस के अनुसार यात्री तय सीमा से अधिक और बिना बुक किया गया सामान ले जाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे सामान की बुकिंग का छह गुना भुगतान करना होगा. मसलन कोई यात्री 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, यात्री के पास 109 रुपए का भुगतान करके सामान वैन में इसे बुक करा सकता है. अगर यात्री बुक नहीं करता है तो उसे 654 रुपये का जुर्माना देना होगा.
Location :
New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
December 19, 2025, 20:58 IST

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