Last Updated:November 27, 2025, 02:50 IST
एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर रेलवे से जवाब मांगा है. (फाइल फोटो)नई दिल्ली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे को एक शिकायत पर नोटिस जारी किया है कि ट्रेनों में केवल ‘हलाल प्रसंस्कृत मांस’ (हलाल प्रोसेस्ड मीट) ही परोसा जाता है, जो अनुचित भेदभाव पैदा करता है और ‘मानवाधिकारों का उल्लंघन’ है. शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि भारतीय रेलवे की ट्रेनों में इस प्रथा के तहत हिंदू दलित समुदायों के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, जो पारंपरिक रूप से मांस व्यापार में काम करते हैं और इसलिए उनके आजीविका के अधिकार और समान अवसरों को नुकसान पहुंचता है।
रेलवे अधिकारियों की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. एनएचआरसी ने 24 नवंबर को मामले से संबंधित कार्यवाही में कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं. एनएचआरसी ने कहा कि केवल हलाल मांस बेचने की प्रथा हिंदू अनुसूचित जाति समुदायों और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों की आजीविका को ‘बुरी तरह प्रभावित’ करती है, इसलिए एक सरकारी एजेंसी होने के नाते रेलवे को “भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुसार” सभी धार्मिक आस्थाओं के लोगों के भोजन चुनने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए.
एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत भोपाल के सुनील अहिरवार की शिकायत पर संज्ञान लिया है. पीठ ने कहा, “रजिस्ट्री को रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के अध्यक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने और आयोग के अवलोकन के लिए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है.” मामले की कार्यवाही के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि “भारतीय रेलवे मांसाहारी भोजन में केवल हलाल-प्रसंस्कृत मांस परोसता है, जिससे अनुचित भेदभाव पैदा होता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है”.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
November 27, 2025, 02:50 IST

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