Last Updated:June 19, 2025, 14:42 IST
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की रिलीज की अनुमति देने और भीड़ को नियंत्रित करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है.

ठग लाइफ की रिलीज में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें: कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार पर कड़ी टिप्पणी की और तमिल सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज की अनुमति देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह उन भीड़ को नियंत्रित करे जो लोगों को धमकाती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वह राज्य में कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की स्क्रीनिंग में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ‘अगर धमकियां दी जाएंगी, तो कौन थिएटर जाएगा?’ कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसने फिल्म की रिलीज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह फिल्म के निर्माताओं और कलाकारों को सुरक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म निर्माता फिल्म की विश्वव्यापी रिलीज के दो हफ्ते बाद भी राज्य में इसे रिलीज करने को लेकर हिचकिचा रहे हैं. जस्टिस उज्जल भुइयां और मनमोहन की बेंच ने राज्य सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगर राज्य में फिल्म दिखाई गई तो वह सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी.
जब वकील ने कहा कि राज्य में भावनाएं उफान पर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यह भावनाओं के आहत होने का मुद्दा है. इसका कोई अंत नहीं होगा. क्या इनकी वजह से फिल्में बंद होनी चाहिए? क्या स्टैंड-अप कॉमेडियंस को रोका जाना चाहिए? कवियों को कविताएं नहीं सुनानी चाहिए? भारत में भावनाओं के आहत होने का कोई अंत नहीं होगा.’
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिद्धारमैया की अगुवाई वाली राज्य सरकार से फिल्म की रिलीज के लिए खतरा बनने वाले किसी भी ‘विभाजनकारी तत्व’ को रोकने के लिए कहा. राज्य सरकार के आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म राज्य के सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किए जाने पर 17 जून को कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि भीड़ को सड़कों पर डेरा जमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट एम महेश रेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग न किए जाने को चुनौती दी थी.
Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें
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