दिल्ली दंगा केस: कपिल सिब्बल ने क्यों कहा, उमर खालिद के मामले में अन्याय हुआ

1 hour ago

Last Updated:September 05, 2025, 23:02 IST

Delhi Riots: कपिल सिब्बल ने उमर खालिद को ज़मानत न मिलने पर संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, साथ ही न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

 कपिल सिब्बल ने क्यों कहा, उमर खालिद के मामले में अन्याय हुआउमर खालिद पिछले चार साल, 11 महीने और 15 दिन से हिरासत में है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ज़मानत देने से इनकार किए जाने के कुछ दिन बाद शुक्रवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है और “हम इस अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.”

उन्होंने यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, जहां राजनीतिक दल यह सोचकर ऐसे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं कि इससे उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है. सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, “लगता है कि हम सही काम नहीं करना चाहते और आवाज़ नहीं उठाना चाहते. हमारे वकील, मध्यम वर्ग और समाज चुप है.”

खालिद के वकील द्वारा कम से कम सात बार मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांगे किए जाने संबंधी पूर्व प्रधान जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की कथित टिप्पणी को लेकर सिब्बल ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तब बचाव पक्ष ने केवल दो बार स्थगन मांगा था. उनका कहना था, “अगर अदालत वर्षों तक फैसला नहीं सुनाती, तो क्या इसके लिए वकीलों को दोषी ठहराया जाना चाहिए? अदालत का यही हाल है. अगर आप ज़मानत नहीं देना चाहते, तो याचिका खारिज कर दीजिए. आपको 20-30 सुनवाई क्यों करनी पड़ती है?”

सिब्बल ने कहा, “उमर खालिद पिछले चार साल, 11 महीने और 15 दिन से हिरासत में है और आगे हिरासत में रहेगा. 2022 और 2024 में दायर की गई दो अपीलें उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दी गई हैं. एक विशेष अनुमति याचिका 2023 में दायर की गई थी, लेकिन 2024 में वापस ले ली गई.” उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ज़मानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए. सिब्बल ने सवाल किया कि क्या यह बात खालिद के मामले में लागू हुई है? उन्होंने कहा कि खालिद के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है.

Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

September 05, 2025, 22:52 IST

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