पुलिसवालों को कमिश्नर ने दे दी चेतावनी, वर्दी में रील बनाई तो अब खैर नहीं

1 day ago

Last Updated:May 28, 2025, 05:56 IST

Delhi Police News: दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने वर्दी में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने को 'वर्दी का दुरुपयोग' करार दिया है. इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि ऐसा करना दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी...और पढ़ें

पुलिसवालों को कमिश्नर ने दे दी चेतावनी, वर्दी में रील बनाई तो अब खैर नहीं

दिल्ली में तैनात पुलिसवालों को अब वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर 'रिल्स' या वीडियो पोस्ट करना भारी पड़ सकता है. (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने वर्दी में वीडियो पोस्ट करने पर चेतावनी दी.वर्दी में सोशल मीडिया एक्टिविटी पुलिस की गरिमा के खिलाफ मानी जाएगी.15 जून से पहले पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने का आदेश.

दिल्ली में तैनात पुलिसवालों को अब वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर ‘रिल्स’ या वीडियो पोस्ट करना भारी पड़ सकता है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसे ‘वर्दी का दुरुपयोग’ करार देते हुए सख्त चेतावनी जारी की है. एक आधिकारिक मेमो के जरिये कहा गया है कि ऐसा करना दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का सीधा उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

24 मई को जारी हुए इस मेमो में ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची भी शामिल है, जो वर्दी में सोशल मीडिया एक्टिविटी करते हुए पाए गए. अब इन सभी को 15 जून से पहले ‘संवेदनशीलता प्रशिक्षण’ देने का आदेश है.

‘फेम’ के फेर में ड्यूटी भूल रहे हैं जवान?

कमिश्नर अरोड़ा के अनुसार, पहले भी अगस्त 2023 में सोशल मीडिया को लेकर दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं. इसके बावजूद, कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं-  कुछ डांस करते हुए, कुछ फनी डायलॉग पर एक्टिंग करते हुए, और कुछ मामलों में संवेदनशील विभागीय गतिविधियों को भी उजागर करते हुए.

अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्दी में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी पुलिस की गरिमा और सुरक्षा सिद्धांतों के खिलाफ मानी जाएगी.

क्या कहते हैं नियम?

दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया गाइडलाइंस साफ-साफ कहती हैं कि:

ड्यूटी के समय सोशल मीडिया का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है. कोई भी गोपनीय जानकारी, केस की डिटेल्स, ट्रेनिंग, या किसी भी व्यक्ति से जुड़ी संवेदनशील बात सोशल मीडिया पर साझा नहीं की जा सकती. न तो किसी आरोपी, न किसी पीड़ित पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा सकती है. पोस्ट में न तो धार्मिक, न राजनीतिक, और न ही राष्ट्रविरोधी विचार हो सकते हैं. वीडियो या पोस्ट अश्लील, अपमानजनक या आचरण संहिता के विरुद्ध नहीं होने चाहिए.

पुलिस की पहचान हो रही धूमिल

यह मुद्दा सिर्फ अनुशासन का नहीं, बल्कि पुलिस की साख से भी जुड़ा है. जब एक वर्दीधारी जवान डांस करता हुआ वीडियो पोस्ट करता है, तो लोग सिर्फ एक ट्रेंडिंग वीडियो नहीं देखते- वे कानून और उसकी सख्ती की छवि को कमजोर होता देखते हैं.

कमिश्नर का सख्त रुख बताता है कि दिल्ली पुलिस अब इस ‘फेम की चाह’ को ड्यूटी पर हावी नहीं होने देगी.

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Saad Omar

An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें

An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...

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New Delhi,Delhi

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