Last Updated:August 18, 2025, 12:19 IST
Mohan Delkar Death News: पूर्व सांसद मोहन डेलकर एक होटल में मृत पाए गए थे. उसके बाद उनके बेटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को ठुकरा दि...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 2021 में पूर्व लोकसभा सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था. जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने यह निर्णय सुनाया. यह याचिका डेलकर के बेटे अभिषेक डेलकर ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए साफ किया कि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा.
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 सितंबर 2022 को इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी थी. आरोपियों में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के तत्कालीन प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल भी शामिल थे. एफआईआर में डेलकर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने का आरोप लगाया गया था.
मोहन डेलकर (जो दादरा और नगर हवेली से सात बार के सांसद रह चुके थे) फरवरी 2021 में मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए थे. उनकी मृत्यु के बाद आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस जांच के दौरान आरोप लगाया गया था कि प्रशासनिक दबाव और कथित उत्पीड़न के चलते डेलकर ने यह कदम उठाया. हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध सबूत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतिम रूप से मान्यता दे दी है.
दादरा और नगर हवेली से सात बार सांसद रहे डेलकर की मृत्यु के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जो 2021 में मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए थे. उनके कथित नोट में उत्पीड़न और धमकी का विस्तृत विवरण था, जिसके बाद शीर्ष नौकरशाहों और राजनीतिक हस्तियों सहित कई लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई थी. सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने दिवंगत सांसद के बेटे अभिनव डेलकर की याचिका पर 4 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष अदालत ने सोमवार 18 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...और पढ़ें
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...
और पढ़ें
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
August 18, 2025, 12:19 IST