पेंशन नियमों में बदलाव! सैलरी बढ़ने से पहले हुए रिटायर तो भी मिलेगा इंक्रीमेंट

7 hours ago

Last Updated:May 21, 2025, 17:07 IST

New Pension Rule : सरकार ने पेंशन के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है. अब ऐसे कर्मचारी जो वेतन बढ़ोतरी से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाते हैं, उन्‍हें सालाना इंक्रीमेंट के साथ ही पेंशन का फायदा दिया जाता है औ...और पढ़ें

पेंशन नियमों में बदलाव! सैलरी बढ़ने से पहले हुए रिटायर तो भी मिलेगा इंक्रीमेंट

सरकार ने पेंशन के नियमों में बदलाव करके और लाभकारी बना दिया है.

हाइलाइट्स

सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया.वेतन बढ़ने से पहले रिटायर होने पर भी इंक्रीमेंट मिलेगा.1 जनवरी और 1 जुलाई को रिटायर होने वालों को फायदा.

नई दिल्‍ली. देश के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने एक बार फिर पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब सैलरी बढ़ने से ठीक पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा और इसी के आधार पर उनके पेंशन की गणना की जाती है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस बारे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी सालाना वेतन बढ़ोतरी से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाता है तो भी उसके पेंशन की गणना करने से पहले सालाना इंक्रीमेंट का भी लाभ दिया जाएगा. इसका मतलब है कि पेंशन के लाभ की गणना करने से पहले एसे कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा. इस इंक्रीमेंट को कर्मचारी की सैलरी में जोड़ने के बाद ही रिटायरमेंट के पैसों यानी पेंशन आदि की गणना की जाती है.

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कब रिटायर होने पर मिलेगा लाभ
विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है, जबकि इसके ठीक एक दिन बाद यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्‍ता बढ़ना होता है, तो उसकी पेंशन की गणना करने से पहले सालाना इंक्रीमेंट का लाभ जोड़ दिया जाता है. इस इंक्रीमेंट को जोड़ने के बाद ही कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्‍त रकम और उसके बाद पेंशन की गणना की जाएगी.

क्‍यों किया गया ऐसा बदलाव
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (रिवाइज्‍ड पे) रूल, 2006 के सेक्‍शन 10 के तहत हर साल 1 जुलाई को सालाना इंक्रीमेंट किया जाता है. साल 2016 में यह इस सालाना इंक्रीमेंट को दो भाग में बांट दिया गया, 1 जनवरी और 1 जुलाई. अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है, वह सालाना इंक्रीमेंट का लाभ उठाने से 1 दिन पीछे रह जाता है. इसका असर कर्मचारी के पेंशन कैलकुलेशन पर भी पड़ता है और इसी असर से कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार ने नियमों में यह बदलाव किया है.

हाईकोर्ट ने पहले ही दिया था आदेश
मद्रास हाईकोर्ट ने साल 2017 में ही इस बारे में व्‍यापक फैसला दिया था और तभी से सरकार का ध्‍यान इस तरफ है. अदालत ने तब एक रिटायर कर्मचारी के हित में फैसला दिया था. इसके बाद साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही एक फैसला दिया और कहा कि ऐसे कर्मचारियों को काल्‍पनिक वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए. इस निर्णय को साल 2024 में कुछ शर्तों के साथ अन्य समान मामलों पर भी लागू किया गया. आखिरकार सरकार ने इस बारे में सभी कर्मचारियों को लाभ देने का फैसला किया है.

सरकार ने पूरी कर ली माथापच्‍ची
सरकार ने इस मामले को लागू करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल की है. कार्मिक विभाग ने इस बाबत व्‍यय विभाग और कानून मामलात विभाग से भी परामर्श लिया है और यह सलाह दी गई है कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, जो इसके लागू होने से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं. विभाग ने बताया कि जैसा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि का अनुदान केवल काल्‍पनिक गणना के हिसाब से माना जाएगा.

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Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...

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