Last Updated:August 14, 2025, 06:07 IST
Patanjali Misleading Advertisement Case: भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और उनकी कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए के...और पढ़ें

Patanjali Misleading Advertisement Case: योग गुरु के नाम से विख्यात बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस केस को बंद करने का आदेश दिया है. सभी पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला दिया गया है. इस आदेश से पतंजलि आयुर्वेद के साथ ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने राहत की सांस ली है. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में कड़ा रुख अपनाया था. इंडियन मेडिकल एसोसिएश्न (IMA) की ओर से पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापकों के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर की गई थी.
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...और पढ़ें
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...
और पढ़ें
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
August 14, 2025, 06:07 IST