बिहार सरकार बिना ब्याज के देती है 10 लाख तक का लोन, MMUY में 5 लाख की सब्सिडी

1 month ago
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर वर्ष 2016 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (फाइल फोटो)बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर वर्ष 2016 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (फाइल फोटो)

पटना. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है. इस योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री ने 2016 में की थी. इसके माध्यम से बिहार में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे उद्यमी आगे आ रहे हैं. इसके लाभार्थी बनने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई तक थी, लेकिन अब इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है. इसकी जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने X पर पोस्ट कर देते हुए लिखा- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 (5.00 अप) तक बढ़ाई जा रही है. जो आवेदक आवेदन नहीं दे सके, वो इस तिथि तक आवेदन दे सकते हैं.

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन तिथि बढ़ाने का फैसला वैसे लोगों के लिए काफी मददगार हो सकती है जिन्होंने किसी कारणवश आवेदन नहीं दिया था. दरअसल, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना नीतीश सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके सहारे छोटे छोटे उद्यमियों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दस लाख की राशि कोई भी उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है. इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यमी से लेकर छोटे छोटे स्टार्ट अप की शुरुआत कर लाभ उठा रहे हैं. इसकी पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप https://udyami.bihar.gov.in/ पर क्लिक कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के की अर्हता और योग्यता की जानकारी यहां देखें.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सुबह के 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है. इस योजना के तहत वैसे लोग आवेदन दे सकते हैं जो कम से कम 12वीं पास हों और उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो. इसके लिए अधिकतम आयु की सीमा 50 साल निर्धारित की गई है जो आवेदन कर सकते हैं. दिशा निर्देश के लिंक के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.  उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत इस बार लगभग 9200 लाभुकों का चयन किया जाएगा. इस योजना में उद्यमियों को उद्योग के लिए 10 लाख की राशि दी जाती है, जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण होता है.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभर्थी बनने की योग्यता.

बिहार जैसे राज्य के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वैसे उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिनके पास अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट तो हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो अपना उद्यम शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस योजना के शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में छोटे-छोटे उद्यमी तैयार हो रहे हैं और वे न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं.

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FIRST PUBLISHED :

August 3, 2024, 11:33 IST

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