मानव तस्करी में 2 बांग्लादेशी दोषी करार, एनआईए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

5 hours ago

Last Updated:May 20, 2025, 21:42 IST

चेन्नई की एनआईए अदालत ने बांग्लादेशी नागरिकों शहाबुद्दीन हुसैन और मुन्ना को मानव तस्करी के मामले में दो साल की सजा और 11,000 रुपये जुर्माना लगाया. तीसरे आरोपी बाबू शोरिफुल पर मुकदमा जारी है.

मानव तस्करी में 2 बांग्लादेशी दोषी करार, एनआईए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

मानव तस्करी के आरोप में 2 बांग्लादेशी नागरिक दोषी करार दिए गए.(Image:AI)

हाइलाइट्स

चेन्नई एनआईए कोर्ट ने 2 बांग्लादेशियों को 2 साल की सजा सुनाई.दोनों दोषी फर्जी दस्तावेजों से भारत में रह रहे थे.तीसरे आरोपी बाबू शोरिफुल पर मुकदमा जारी है.

चेन्नई. चेन्नई की एनआईए की विशेष अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में दो बांग्लादेशी नागरिकों, शहाबुद्दीन हुसैन और मुन्ना उर्फ नूर करीम को दोषी ठहराते हुए दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तफ्तीश को कोर्ट ने सही माना और दोनों पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोनों दोषी बांग्लादेश के चटगांव जिले के निवासी हैं और फर्जी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम कार्ड का उपयोग कर भारत में अवैध रूप से रह रहे थे. एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि ये दोनों रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की भारत में तस्करी में शामिल थे.

एनआईए के अनुसार, दोनों दोषी फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे और बैंक खातों का दुरुपयोग कर रहे थे. ये लोग तस्करी के जरिए भारत लाए गए लोगों को जबरन यहां रखकर उनका शोषण करते थे और उनसे काम करवाते थे. पीड़ितों को न केवल गैरकानूनी तरीके से भारत लाया जाता था, बल्कि उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था. इस मामले में तीसरे आरोपी, बाबू शोरिफुल, पर मुकदमा अभी भी चल रहा है.

‘हम डिफेंस मिनिस्ट्री में डॉक्टर बनकर बैठे हैं!’ राजनाथ सिंह ने बताया सेना कैसे करती है आतंक का ऑपरेशन

एनआईए की जांच ने इस संगठित मानव तस्करी नेटवर्क के कई पहलुओं को उजागर किया. जांच एजेंसी ने पाया कि यह नेटवर्क फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर लोगों को भारत में बसाने और उनके जरिए अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में सक्रिय था. कोर्ट के इस फैसले से मानव तस्करी के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई और एनआईए की प्रभावी जांच को बल मिला है. यह फैसला अवैध प्रवास और मानव तस्करी जैसे अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश देता है.

authorimg

Rakesh Singh

Rakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in ...और पढ़ें

Rakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in ...

और पढ़ें

भारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखें

Location :

New Delhi,Delhi

homenation

मानव तस्करी में 2 बांग्लादेशी दोषी करार, एनआईए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

Read Full Article at Source