दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी करने के आरोप से दो लोगों को बरी कर दिया है
Delhi :जज ने गुरुवार को पारित एक आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर सबूतों की समग्र अध्ययन करने पर मुझे लगता है कि ...अधिक पढ़ें
पीटीआईLast Updated : March 15, 2024, 20:18 ISTनई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी करने के आरोप से दो लोगों को बरी कर दिया है और कहा है कि अभियोजन पक्ष के मामले पर ‘संदेह का एक तत्व’ था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला राज कुमार उर्फ गोली और राज कुमार उर्फ राजू के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर 25 फरवरी 2020 को करावल नगर के महालक्ष्मी एन्क्लेव में एक संपत्ति में तोड़फोड़ और आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था.
जज ने गुरुवार को पारित एक आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर सबूतों की समग्र अध्ययन करने पर मुझे लगता है कि दोनों आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले पर संदेह का एक तत्व बना हुआ है. तीन गवाहों की गवाही को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि दो दंगाई भीड़ में मौजूद थे. न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि, घटना में शामिल विशिष्ट भीड़ के बारे में कोई निश्चितता नहीं है.
जज ने कहा कि मुझे लगता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि किस विशेष घटना के पीछे कौन सी विशेष भीड़ थी. इसलिए, यह पूरे निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि यहां दोनों आरोपी व्यक्ति उस भीड़ का हिस्सा थे. जज ने कहा कि मुझे लगता है कि आरोपी व्यक्ति इस मामले में संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं और इसलिए, उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है.
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FIRST PUBLISHED :
March 15, 2024, 20:18 IST