Last Updated:June 05, 2025, 15:13 IST
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से ₹10,000 के मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली है.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को 5 जून 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है. उन्हें 30 मई को एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने उन्हें ₹10,000 के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही देश छोड़ने पर रोक भी लगाई है. इससे पहले, 3 जून को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता. पनोली ने वीडियो डिलीट कर माफी मांगी थी, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी.
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पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और...और पढ़ें
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