सोनिया और राहुल कोर्ट को गुमराह कर रहे, नेशनल हेराल्ड केस में ED की दलील

2 hours ago

Last Updated:July 08, 2025, 18:46 IST

Herald Corruption Case: नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर एजेएल की संपत्तियों के धोखाधड़ी से अधिग्रहण का आरोप लगाया है. ईडी ने कोर्ट में सोनिया और राहुल गांधी के बयान को भ्रामक बत...और पढ़ें

सोनिया और राहुल कोर्ट को गुमराह कर रहे, नेशनल हेराल्ड केस में ED की दलील

ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया.गांधी परिवार पर एजेएल की संपत्तियों के अधिग्रहण का आरोप.ईडी ने कोर्ट में सोनिया और राहुल गांधी के बयान को भ्रामक बताया.

नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने मंगलवार को कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने शेयरधारकों को परिसंपत्तियों का हकदार नहीं होने के बारे में एक भ्रामक और गलत बयान दिया है. राजू ने अपने तर्क के समर्थन में कंपनी अधिनियम की धारा 25 का हवाला दिया. जांच एजेंसी ने गांधी के इस दावे को गलत बताया कि उनके पास संपत्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है. ईडी ने कोर्ट में कहा कि गांधी का बयान भ्रामक है.

इससे एक दिन पहले यंग इंडियन ने सोमवार को दलील दी थी कि आयकर विभाग ने ‘नेशनल हेराल्ड’ न्यूजपेपर की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कथित ऋण को दिखावटी लेनदेन बताया था और कहा था कि ‘पैसे कहीं नहीं गए’, लेकिन यह ईडी के मामले का आधार बन गया.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया और राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार प्रकाशित करने वाली एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों के धोखाधड़ी से अधिग्रहण पर साजिश और धनशोधन का आरोप लगाया है.

ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन के 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपए के ऋण के बदले में धोखाधड़ी करके एजेएल की संपत्ति हड़प ली. ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा तीन (मनी लॉन्ड्रिंग) और चार (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.

Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...

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