Last Updated:August 04, 2025, 11:25 IST
Army Officer Assault Case Explained: श्रीनगर एयरपोर्ट पर आर्मी अफसर ने स्पाइसजेट स्टाफ को बुरी तरह पीटा, चार कर्मचारी घायल हुए. यह घटना 26 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है. इस घटना के बाद यह सवाल उठ रह...और पढ़ें

हाइलाइट्स
आर्मी ऑफिसर ने एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट कर्मचारियों पर हमला कर दिया.26 जुलाई की घटना का वीडियो रविवार को सामने आने पर बवालस्पाइसजेट ने एफआईआर दर्ज कराई, सेना ने जांच शुरू की.जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट का एक वीडियो रविवार से खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आर्मी का एक अफसर स्पाइसजेट के ग्राउंड स्टाफ को लात-घूसों से बुरी तरह मारता दिख रहा है. स्पाइसजेट एयरलाइंस ने इसे ‘हत्या करने जैसी हिंसक पिटाई’ बताई है. एयरलाइन के मुताबिक, इस हमले में उसके चार कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक को रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और दूसरे को जबड़े में गहरी चोट आई है.
यह घटना 26 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है. जो भी वह वीडियो देख रहा है, उसके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह क्या बात थी, जिसने आर्मी ऑफिसर इस कदर भड़का दिया. वहीं एक सवाल यह भी उठ रहा है कि सेना के इस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या उन्हें सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर सेना से जुड़े होने के कारण कोई खास छूट मिलती है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है?
क्या है पूरी घटना?
स्पाइसजेट का बयान बताता है कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट SG-386 की बोर्डिंग के समय इस सैन्य अधिकारी ने अपने साथ 16 किलो केबिन बैग ले जाने की कोशिश की, जो अधिकतम तय सीमा (7 किलो) से दोगुना था. जब स्टाफ ने उनसे एक्स्ट्रा चार्ज की मांग की, तो अधिकारी ने झगड़ा करते हुए जबरन एरोब्रिज में घुसने की कोशिश की.
इसके बाद जब सीआईएसएफ ने उन्हें बाहर निकाला, तो उन्होंने वापस आकर चार कर्मचारियों को लात-घूंसे मारे और क्यू स्टैंड से हमला किया. एक कर्मचारी उनकी मार से बेहोश हो गया तब भी वह अधिकारी उसे पीटते रहे.
आर्मी असफर पर क्या हुआ एक्शन?
स्पाइसजेट ने स्थानीय पुलिस थाने में उस सैन्य अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी है. इस एफआईआर में धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (उत्तेजना दिखाकर शांति भंग करना), 506 (आपराधिक धमकी) जैसी धाराएं लग सकती हैं. वहीं अगर पीड़ितों की चोटें गंभीर श्रेणी में पाई जाती हैं (जैसे रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर), तो यह गैर-जमानती अपराध बन सकता है.
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के अनुसार यह घटना लेवल 2 (शारीरिक हिंसा) और संभवतः लेवल 3 (जीवन को खतरे में डालने वाला व्यवहार) के अंतर्गत आती है. लेवल 2 में 6 महीने तक का उड़ान प्रतिबंध, जबकि लेवल 3 में 2 साल या उससे अधिक (अनिश्चित काल तक) का प्रतिबंध लगाया जा सकता है. स्पाइसजेट ने इस अधिकारी को नो-फ्लाई लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
उधर भारतीय सेना ने भी कहा है कि उसने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आंतरिक जांच शुरू कर दी है. सेना के अधिकारी अगर ड्यूटी पर नहीं हैं, तब भी उनके खिलाफ सैन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (CoI), चेतावनी या वेतन में कटौती से लेकर सस्पेंड या बर्खास्त तक किया जा सकता है. वहीं अगर मामला गंभीर हो तो सिविल अदालत में मुकदमे के साथ-साथ सैन्य अदालत की जांच भी चल सकती है.
क्या सैन्य अफसर को सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है?
भारतीय सेना के अधिकारी भी भारत के आम नागरिक की तरह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सेना अधिकारियों को लेकर कुछ खास प्रावधान होते हैं. CrPC की धारा 45 कहती है कि सेना अधिकारी को ड्यूटी के दौरान किसी नागरिक अपराध के लिए तभी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सेना की इजाजत जरूरी है.
वहीं अगर सैन्य अफसर ड्यूटी पर नहीं हैं, तो उन्हें स्थानीय पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अक्सर सेना ही उन्हें पुलिस के हवाले सौंपती है. इस मामले में अगर अधिकारी सिविल ड्रेस में यात्री के रूप में थे, तो उनकी गिरफ्तारी में कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए.
क्या आर्मी अफसर को मिलती है कोई खास छूट?
सेना अधिकारी को कानून के तहत किसी अतिरिक्त छूट नहीं मिलती, लेकिन गिरफ्तारी और अभियोजन की प्रक्रिया में सेना की सहमति या सूचित करना ज़रूरी हो सकता है. हालांकि, अगर मामला हाई प्रोफाइल या सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हो, तो सीधा एक्शन लिया जा सकता है.
श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुई इस हिंसक घटना में सैन्य अफसर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें गिरफ्तारी सहित उनके खिलाफ कई तरह की कई तरह की कार्रवाई हो सकती है. हालांकि 26 जुलाई की इस घटना को 10 दिन बीत चुके हैं और अब तक हुए एक्शन पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
August 04, 2025, 11:21 IST