हम आपके दर्द को समझते हैं, पर पायलट की गलती...अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश पर बोला SC

2 hours ago

Last Updated:November 07, 2025, 12:26 IST

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने देश के साथ ही दुनिया भर के एविएशन सिक्‍योरिटी पर सवाल खड़ा कर दिया था. एयर इंडिया का विमान टेकऑफ करने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया था.

हम आपके दर्द को समझते हैं, पर पायलट की गलती...अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश पर बोला SCअहमदाबाद प्‍लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. (PTI/फाइल फोटो)

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. एयर इंडिया पायलट के 91 साल के पिता की याचिका पर शीर्ष अदालत की ओर से सेंटर से जवाब तलब किया गया है. एयर इंडिया के पायलट के पिता ने इस भीषण हादसे की न्‍यायिक जांच कराने की मांग की है. उन्‍होंने अपनी याचिका में कहा कि इस प्‍लेन क्रैश की स्‍वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए, ताकि हादसे की जवाबदेही तय हो सके. अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश में 250 से ज्‍यादा लोग मारे गए थे. टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था. इस हादसे से फ्लाइट सिक्‍योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी किया है. यह याचिका हादसे में मारे गए एयर इंडिया पायलट के पिता ने दायर की है. याचिका में दुर्घटना के कारणों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, ताकि जवाबदेही तय हो सके. जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई के दौरान मीडिया में चल रही कुछ रिपोर्टों पर गंभीर आपत्ति जताई, जिनमें घटना के लिए पायलट को दोषी ठहराया गया था. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहीं भी पायलट की गलती का उल्लेख नहीं है.

‘हम आपके दर्द को समझते हैं’

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि एयर इंडिया अहमदाबाद क्रैश के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. यह दुखद घटना है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट पायलट की कोई गलती नहीं दर्शाती. ऐसी गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में विस्तृत जांच के प्रावधान मौजूद हैं. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि अब तक केवल Rule 9 के तहत प्रारंभिक जांच हुई है, जबकि यह घटना Rule 11 के तहत आने वाली पूर्ण दुर्घटना है. हम स्वतंत्र और व्यापक जांच चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पायलट के पिता के दुख और न्याय की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए संवेदना व्यक्त की. अदालत ने कहा कि निष्पक्ष जांच न केवल परिवार के लिए, बल्कि विमानन सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. साथ ही पीठ ने कहा कि वह पायलट के पिता के दर्द को समझते हैं.

260 लोगों की गई थी जान

12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस हादसे में विमान पर सवार 242 यात्रियों और चालक दल में से केवल एक व्यक्ति जीवित बचा था. एयर इंडिया का मकान कुछ भवनों पर भी गिरा था, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे. इस कारण हादसे में कुल मृतकों की संख्या लगभग 260 तक पहुंच गई थी.

Manish Kumar

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

November 07, 2025, 11:57 IST

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