हिमाचल भवन की नीलामी के बाद HPTDC के 18 होटलों को बंद करने का आदेश

1 day ago
हिमाचल हाईकोर्ट ने HPTDC के 18 होटलों को तुंरत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए हैं. 
हिमाचल हाईकोर्ट ने HPTDC के 18 होटलों को तुंरत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए हैं.

शिमला. हिमाचल हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे प्रदेश पर्यटन निगम के 56 में से 18 होटलों को तुंरत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि इन निर्देशों की अनुपालना करना पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) की व्‍यक्तिगत जिम्‍मेदारी होंगी. कोर्ट ने कहा कि इन होटलों को साफ-सुधरा रखने के लिए जो स्‍टाफ जरूरी हो, वही इनमें रखा जाए. बाकी स्‍टाफ को अन्‍य होटलों को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि जहां स्‍टाफ की कमी है, वहां भरपाई हो पाए. बीते रोज प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी का अप फ्रंट मनी न लौटाने पर दिल्‍ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच कर दिया था. कंपनी को उसे नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की छूट दे दी थी.

हिमाचल हाईकोर्ट के न्‍यायाधीश जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पर्यटन निगम की ओर से इन ‘सफेद हाथियों’ को चलाए रखने के लिए जनता के संसाधनों को नष्‍ट न किया जाए, इसलिए इन 18 होटलों को तुरंत प्रभाव यानी 25 नंवबर से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

जिन 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :
1. द पैलेस होटल चायल
2. होटल गीतांजलि, डलहौजी
3. होटल बाघल दाड़लाघाट
4. होटल धौलाधार धर्मशाला
5. होटल कुणाल धर्मशाला
6. होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला
7. होटल एप्पल ब्लॉसम फागू
8. होटल चंद्रभागा केलोंग
9. होटल देवदार खजियार
10. होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर
11. होटल मेघदूत कियारीघाट
12. होटल सरवरी कुल्लू
13. होटल लॉग हट्स मनाली
14. होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली
15. होटल कुंजुम मनाली
16. होटल भागसू मैक्लोडगंज
17. होटल द कैसल नग्गर
18. होटल शिवालिक परवाणू

Tags: Himachal news, Shimla News

FIRST PUBLISHED :

November 19, 2024, 21:56 IST

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