महाराष्ट्र में सभी स्थानीय चुनाव 31 जनवरी तक हो, सुप्रीम कोर्ट का EC को आदेश

2 days ago

Last Updated:September 16, 2025, 15:50 IST

Maharashtra Local Body Polls: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का निर्देश दिया, सीमांकन 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करना अनिवार्य है, SEC की धीमी कार्रवाई पर असंतोष जताया.

महाराष्ट्र में सभी स्थानीय चुनाव 31 जनवरी तक हो, सुप्रीम कोर्ट का EC को आदेशसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीमांकन के आधार पर चुनाव को और नहीं टाला जा सकता.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार की रियायत के रूप में महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का निर्देश दिया है. इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सीमांकन (Delimitation) की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए और इसे चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने 6 मई को दिए गए पूर्व आदेश के अनुपालन में राज्य चुनाव आयोग (SEC) की धीमी कार्रवाई पर असंतोष जताया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं के चुनाव 31.01.2026 तक कराए जाने अनिवार्य हैं.

राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव टालने के कारणों में ईवीएम की कमी, बोर्ड परीक्षा के कारण स्कूलों की अनुपलब्धता, और कर्मचारियों की तैनाती में देरी को बताया. अदालत ने कहा कि मार्च 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं चुनाव टालने का आधार नहीं बन सकतीं और SEC समय पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है.

Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

September 16, 2025, 15:46 IST

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