IAS Coaching Haadsa: कानून की कौन सी धाराएं, जिसमें Thar वाला हो गया गिरफ्तार

1 month ago

नई दिल्ली. दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में ‘राव आईएएस स्टडी सर्किल’ के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत के मामले में 5 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इन पांच लोगों में वह ड्राइवर भी शामिल है, जो अपनी थार से कोचिंग के पास से गुजरा था. आरोप है कि इस कार की वजह से ही वहां सड़क पर जमा पानी का बहाव बढ़ गया, जो बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया.

‘इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राइवर की पहचान 50 साल मनोज कथूरिया के रूप में हुई है. कथूरिया कोचिंग सेंटर के एक छात्र द्वारा कथित तौर पर शूट किए गए एक वायरल वीडियो में अपनी फोर्स गुरखा को पानी से भरी सड़क से निकालते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में पानी के तेज बहाव के कारण कोचिंग सेंटर का गेट ढहता हुआ दिखाई दे रहा है.

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पुलिस के मुताबिक, कथूरिया पर BNS की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि कथूरिया अपने अकाउंटेंट को छोड़कर अपने घर लौट रहा था, जो करीब 700 मीटर दूर है, तभी पानी के तेज बहाव के कारण गेट क्षतिग्रस्त हो गया.

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वहीं कथूरिया के वकील राकेश मल्होत्रा ने अदालत को बताया कि सड़क पर कोई रोक-टोक नहीं थी और SUV की रफ़्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जबकि पानी लगभग 2.5 फीट तक चढ़ गया था.

इस बीच, गृह मंत्रालय (MHA) ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है. जिस इमारत में पानी भरा था, उसकी हर मंजिल के अलग-अलग मालिक हैं, जिसके कारण बेसमेंट के मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है. इस तरह हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या पांच हो गई है, जिनमें ‘रॉयज आईएएस स्टडी सर्किल’ के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह भी शामिल हैं. इन दोनों पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोप हैं.

Tags: Delhi Rain, IAS exam, UPSC

FIRST PUBLISHED :

July 30, 2024, 11:12 IST

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