Last Updated:March 10, 2025, 15:33 IST
तेलंगाना के नलगोंडा में 2018 के ऑनर किलिंग मामले में सुभाष कुमार शर्मा को फांसी और छह अन्य को उम्रकैद की सजा मिली. प्रणय की हत्या के लिए अमृता के पिता ने साजिश रची थी.

ऊंची जाति की लड़की से शादी करने के कारण युवक की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है.
हाइलाइट्स
सुभाष कुमार शर्मा को फांसी की सजा मिली.छह अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली.अमृता के पिता ने हत्या की साजिश रची थी.तेलंगाना के नलगोंडा शहर में एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2018 के चर्चित ‘ऑनर किलिंग’ मामले में एक पेशेवर हत्यारे को फांसी और छह अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एससी/एसटी अदालत ने बिहार के निवासी सुभाष कुमार शर्मा को दलित युवक पी. प्रणय की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है. 24 वर्षीय प्रणय की 14 सितंबर 2018 को मिर्यालगुडा में एक निजी अस्पताल से अपनी गर्भवती पत्नी अमृता और मां के साथ बाहर आते समय सरेआम हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज हत्या को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया था. राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला खूब चर्चित हुआ था.
प्रणय ने अमृता से शादी की थी, जो एक उच्च जाति से थी, जबकि उसके व्यापारी पिता मारुति राव इसके खिलाफ थे. ये दोनों बचपन के दोस्त थे. इन्होंने 30 जनवरी 2018 को हैदराबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी. अमृता के पिता, जिन्होंने प्रणय की हत्या के लिए हत्यारों को पैसे दिए थे, मामले में मुख्य आरोपी थे. उन्होंने 7 मार्च 2020 को जमानत पर रहते हुए आत्महत्या कर ली थी. मारुति राव पर आरोप था कि उन्होंने कथित तौर पर एक अन्य आरोपी के माध्यम से सुभाष शर्मा को 1 करोड़ रुपये देकर हत्या की साजिश रची थी.
छह साल तक चला मुकदमा
छह साल लंबे मुकदमे के बाद अदालत ने शर्मा को फांसी की सजा सुनाई. अन्य दोषियों असगर अली, अब्दुल बारी, एम.ए. करीम, मारुति राव के भाई श्रवण कुमार और मारुति राव के कार चालक शिवा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. असगर अली 2003 में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में भी आरोपी है. प्रणय के पिता पी. बालास्वामी की शिकायत पर पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और हत्या के आरोपों के तहत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
12 जून 2019 को पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में 1,600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. सुभाष शर्मा को छोड़कर सभी आरोपियों को 2019 में जमानत मिल गई थी. अमृता, जो इस मामले में न्याय के लिए लड़ रही थी और अपने माता-पिता के घर कभी न लौटने की कसम खाई थी, ने 2019 में एक बेटे को जन्म दिया.
First Published :
March 10, 2025, 15:33 IST