काली पूजा के लिए बाजू वाली भाभी को बुलाने पहुंचा शख्‍स, फिर मच गई चीख-पुकार

8 hours ago

Last Updated:March 12, 2025, 08:14 IST

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के बर्धमान में यह वाक्‍या हुआ था. घर में काली पूजा चल रही थी. तभी एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के इनवाइट करने पहुंचा. कोर्ट ने इस गंदी नीयत वाले शख्‍स के खिलाफ सख्‍त रु...और पढ़ें

काली पूजा के लिए बाजू वाली भाभी को बुलाने पहुंचा शख्‍स, फिर मच गई चीख-पुकार

कोर्ट ने सुख्‍त रुख अख्तियार किया. (AI Picture)

हाइलाइट्स

शख्‍स ने घर पर काली पूजा का आयोजन किया गया था.शख्‍स प्रसाद के लिए बाजू वाली भारी को बुलाने पहुंचा.बाद में यह मामला थाने पहुंचा, कोर्ट ने सख्‍त रुख अख्तियार किया.

नई दिल्‍ली. पश्चिमी बंगाल के बर्धमान में एक शख्‍स ने अपने घर पर काली पूजा का आयोजन किया. घर में पूजन के लिए युवक ने पड़ोस में रहने वाली भाभी को भी बुला लिया. वो खुद भाभी जी के घर पर पहुंचा और उन्‍हें पूजन के लिए इनवाइट किया. हालांकि इस शख्‍स का इरादा नेक नहीं था. तय समय पर काली पूजा के लिए भाभी जी घर पर पहुंच गई. पूजन की आड़ में मौका पाकर युवक ने महिला को दुष्‍कर्म का शिकार बनाया. यह मामला साल 2019 का है. अब इस केस में बर्धमान जिला अदालत ने युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट के आगे युवक की एक नहीं चली. मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सजा सुनाई गई है.

टीवी9 बांग्‍ला की रिपोर्ट के अनुसार बर्दवान जिला अदालत ने एक गृहिणी को घर से अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पड़ोसी को पाया और उसे सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल और कारावास भुगतना होगा. बर्धवान के द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने मंगलवार को सजा सुनाई. सरकारी वकील सुदर्शन घोष ने कहा कि जज साहब ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 50,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

प्रसाद खाने बुलाया था घर
बताया जा रहा है कि यह वारदात 28 अक्टूबर, 2019 को हुई थी. महिला का घर बर्धवान में है. देर रात तक घर में काली पूजा चल रही थी. महिला का आरोपी है कि पड़ोसी ने प्रसाद खाने के बहाने उसे अपने घर पर बुलाया. फिर, उसने उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग निकला. महिला ने दरवाजा खोला और अपने पति के साथ घर लौट आई. फिर, 5 नवंबर को उसने बर्धवान थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने रेप केस दर्ज कर 6 नवंबर की रात को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

युवक खुद को बता रहा निर्दोष
इस केस में पुलिस की जांच 10 जनवरी 2020 को ही पूरी हो गई थी. पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. 2020 में ही कोर्ट ने युवक पर आरोप तय कर दिए. अब इस केस में मंगलवार को सजा का ऐलान किया. हालांकि, आरोपी के वकील बिष्टु प्रसाद शील ने न्‍यूज पोर्टल से कहा, “इस मामले में कोई सबूत नहीं है. मेडिकल और फोरेंसिक जांच में कोई सबूत नहीं है. हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाना चाहते हैं. यह आरोपी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा.”

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

March 12, 2025, 08:14 IST

homenation

काली पूजा के लिए बाजू वाली भाभी को बुलाने पहुंचा शख्‍स, फिर मच गई चीख-पुकार

Read Full Article at Source