नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बरसाती पानी घुसने से बड़ा हादसा हो गया था. UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई थी. अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया. शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने ताबड़तोड़ कई सवाल दागे. साथ ही पूछा कि दिल्ली सरकार कैबिनेट की आखिरी बैठक कब हुई थी और अगली मीटिंग कब होने वाली है? हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर किसी तरह का संकट है?
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से पूछा कि पिछली कैबिनेट की बैठक कब हुई थी और कैबिनेट की अगली बैठक कब है? कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले 6 महीने से दिल्ली कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है. इस वजह से कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हो रहा है. कोर्ट ने आगे अगली कैबिनेट बैठक के बारे में जल्द से जल्द जानकारी देने को कहा है. कोर्ट के इस निर्देश के बाद केजरीवाल सरकार के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, कैबिनेट मीटिंग को लेकर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है. संविधान में विधानसभा के सत्र को लेकर खस प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. मतलब यह कि विधानसभा सत्र के अंतिम दिन और अगले सत्र के पहले दिन के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए. कैबिनेट मीटिंग को लेकर ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है. ऐसे में कैबिनेट बैठक के होने या न होने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है.
दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ रही?
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आज दिल्ली की आबादी 3.3 करोड़ है और लगातार बढ़ रही है… क्यों? क्योंकि यहां पर सब्सिडी है. कोर्ट ने आगे कहा कि यह बड़े नीतिगत फैसले हैं, लेकिन हम किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहते. कोर्ट ने आगे कहा किृ हमें नहीं लगता कि इसको साइंटिफिक तरीके से हैंडल किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि पूरी दिल्ली के बुनियादी ढांचे (भौतिक और प्रशासनिक) पर दोबारा गौर करने की जरूरत है.
‘यह लापरवाही भी और अपराध भी’
हाईकोर्ट ने राव आईएएस स्टडी सर्किल हादसा मामले में दिल्ली पुलिस से पूछा कि आपने अब तक MCD से पूछताछ के लिए किसको बुलाया है? आपने किसी छोटे से अधिकारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया या नहीं. इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि हमें समय दीजिए, हम जवाब देंगे. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक फाइल भी ज़ब्त नहीं की है. आपको तो पहले ही दिन जाकर सारी फाइल ज़ब्त कर लेनी चाहिए थी. यह लापरवाही भी है और अपराध भी. इसपर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम सभी विभागों को कवर कर रहे हैं. हमने लिखित में पक्ष ले लिए हैं, ताकि हम उनको कंफ्रंट कर सकें. हमने सभी अथॉरिटी को लिखा है. हम सबूत जुटाना की प्रक्रिया में हैं. हम लगातार छात्रों के संपर्क में है, इसके लिए एक एजेंसी को भी लगाया गया है.
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FIRST PUBLISHED :
August 2, 2024, 16:57 IST