Last Updated:October 27, 2025, 10:59 IST
आप ट्रेन से लंबी दूरी के सफर के दौरान सुबह-सुबह उठकर प्लेटफार्म पर लगे नल में ब्रश करते हैं, तो सावधान हो जाएं, वरना आपको यह भारी पड़ सकता है, जेब ढीली हो सकती है.
भारतीय रेलवे समय समय पर अभियान चलाकर करता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई.Know Here Rail Manual. क्या आप भी ट्रेन से लंबी दूरी के सफर के दौरान सुबह-सुबह उठकर प्लेटफार्म पर लगे नल में ब्रश करते हैं या फिर खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि रेलवे स्टेशन परिसर लगे नलों या अन्य जगह ( शौचालयों को छोड़कर) ब्रश करना, जूठे बर्तन धोना अपराध है. यह रेल मैन्युअल दर्ज है. इस काम के लिए आप पर जुर्माना भी लग सकता है. इस तरह आपका सफर महंगा पड़ सकता है और आपको हमेशा याद रहेगा.
रेल अधिनियम 1989 के अनुसार रेलवे परिसर में तय स्थानों के अलावा दूसरी जगह ब्रश करना, थूकना, टॉयलेट करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना अपराध है. ये काम तय स्थान जैसे शौचायल आदि में ही किए जा सकते हैं. रेलवे कर्मी आप को इन प्रतिबंधित काम के लिए 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है. रेल मैन्युअल के अनुसार ऐसे कामों के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इतना ही नहीं तमाम यात्री चिप्स या अन्य चीज खाने के बाद रैपर ट्रेन में या स्टेशन परिसर पर फेंक देते हैं. यह भी अपराध है. तय स्थान अलावा किसी स्थान पर फेंकना भी अपराध की श्रेणी में आता है, आप जुर्माना लगाया जा सकता है.
लगायी जा रही है पेनाल्टी
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने ब्रश करने, बर्तन या अन्य चीज धोने के लिए स्थान तय कर रखा है. यात्री तय स्थानों के अलावा किसी दूसरे स्थान पर मसलन प्लेटफार्म पर नलों पर ये काम करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे का कमर्शियल विभाग समय-समय पर अभियान चलकर ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाता है.
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Location :
New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
October 27, 2025, 10:59 IST

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