जस्टिस वर्मा पर गिरी गाज, CJI ने जुडिशियल वर्क छीना; 3 जजों का पैनल करेगा जांच

1 day ago

Last Updated:March 22, 2025, 21:48 IST

Justice Yashwant Verma: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग से अनअकाउंटेड कैश बरामद हुआ था. आरोपों की जांच के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने जस्टिस वर्मा से जुडिशियल वर्क वापस ल...और पढ़ें

जस्टिस वर्मा पर गिरी गाज, CJI ने जुडिशियल वर्क छीना; 3 जजों का पैनल करेगा जांच

जस्टिस यशवंत वर्मा (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जुडिशियल वर्क छीना.जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 3-सदस्यीय कमेटी जांच करेगी.जस्टिस वर्मा के घर से अनअकाउंटेड कैश बरामद हुआ.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य छीन लिए हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक 3-सदस्यीय कमेटी गठित की है. यह कमेटी इन-हाउस जांच का हिस्सा है. इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागु, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनू शिवरामन शामिल हैं. CJI ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया है कि जस्टिस वर्मा को कोई जुडिशियल वर्क न दिया जाए. यह कदम आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उठाया गया है.

कैश रिकवरी का मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग से अनअकाउंटेड कैश बरामद हुई. भारी मात्रा में नकदी कथित तौर पर तब मिली जब 14 मार्च की रात करीब 11.35 बजे जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में आग लग गई. दिल्ली अग्निशमन विभाग के कर्मियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझानी पड़ी. दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने अग्निशमन कर्मियों द्वारा नकदी मिलने के दावों का खंडन किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले की रिपोर्ट CJI को सौंपी है. सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पैरेंट हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, वापस भेजने का फैसला किया था. हालांकि, शुक्रवार को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में यह सुझाव दिया गया कि सिर्फ ट्रांसफर काफी नहीं है. जज के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत है. फुल कोर्ट ने सर्वसम्मति से इन-हाउस जांच का फैसला किया. ट्रांसफर को पहला कदम माना गया है. हालांकि, यह ट्रांसफर अभी सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहा है.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

March 22, 2025, 21:48 IST

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