ट्रेन में ले गए ये सामान तो 36 महीने की जेल, दिवाली-छठ का मजा होगा किरकिरा

1 day ago

नई दिल्‍ली. देशभर में उत्‍सवी माहौल है. करवा चौथ के बाद अब दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा जैसे त्‍योहारों का इंतजार है. इस मौके पर लाखों-करोड़ों की तादाद में लोग अपने घरों की ओर जाते हैं. त्‍योहारी सीजन में ट्रेनों में भीड़-भाड़ काफी बढ़ जाती है. खासतौर पर दिल्‍ली-NCR, मुंबई, चेन्‍नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे महानगरों से बिहार और उत्‍तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों की तादाद लाखों में होती है. इसे देखते हुए भारतीय रेल की ओर से व्‍यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. बिहार और उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जाने वाले रेल रूट पर दर्जनों की संख्‍या में ट्रेनें चलाई गई हैं. रेलवे ने यात्रियों के लिए चेतावनी भी जारी की है, ताकि उन्‍हें कानूनी दिक्‍कतों से दो-चार न होना पड़े. रेलवे ने कुछ खास चीजों को ट्रेन से न ले जाने की वॉर्निंग दी है. उल्‍लंघन करने पर जेल और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.

दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की है. रेलवे का कहना है कि वॉर्निंग के बावजूद यदि कोई यात्री ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्‍त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इंडियन रेलवे ने ट्रेन में पटाखे लाने या ले जाने पर सख्‍त पाबंदी लगा दी है. रेलवे सेफ्टी रूल्‍स के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन से किसी भी तरह का ज्‍वलनशील पदार्थ (जैसे पटाखा) ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे एक्‍ट की धारा 164 के तहत सेफ्टी रूल्‍स का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ तीन साल की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है. इसका उद्देश्‍य रेल यात्रियों को किसी भी तरह के जोखिम से सुरक्षित रखना है.

गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन में चढ़ने वाले थे 8 लोग, GRP ने पूछा कहां जाना है, फिर हुआ बड़े रैकेट का भंडाफोड़

इन चीजों को ट्रेनों में ले जाना प्रतिबंधित
रेलवे कानून के मुताबिक, कई ऐसी चीजें हैं जिन्‍हें ट्रेन से ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. बता दें कि देश के कुछ हिस्‍सों में पटाखे काफी सस्‍ते मिलते हैं, ऐसे में लोग दिवाली के मौके पर उसे अपना घर ले जाना चाहते हैं. रेलवे की ओर से बार-बार ट्रेनों से पटाखे न ले जाने का अनुरोध किया जाता है. इसके बावजूद कई यात्री इस नियम का उल्‍लंघन करते हुए पाए जाते हैं. पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर, ज्‍वलनशील केमिकल, एसिड आदि भी प्रतिबंधित है. इन्‍हें अपने साथ ट्रेनों में ले जाने वालों के दिवाली और छठ पूजा का मजा किरकिरा हो सकता है. बता दें कि रेलवे एक्‍ट में इन्‍हें खतरनाक श्रेणी में रखा गया है.

दिवाली-छठ को लेकर ट्रेनों में भीड़
दिवाली और छठ पूजा को लेकर ट्रेनें इन दिनों फुल चल रही हैं. किसी भी रेगुलर ट्रेन में सीटें खाली नहीं हैं. इसे देखते हुए दर्जनों स्‍पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, ताकि लाखों लोगों को त्‍योहार के मौके पर उन्‍हें घर तक पहुंचाया जा सके. दिल्‍ली से लेकर मुंबई, पुणे, चेन्‍नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों से स्‍पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखकर अतिरिक्‍त फोर्स भी तैनात किया गया है. बता दें कि दिवाली और छठ पूजा के मौके पर ट्रेन से लेकर प्‍लेन और बस तक में सीटें फुल हो जाती हैं.

Tags: Indian railway, Indian Railway news, News

FIRST PUBLISHED :

October 21, 2024, 18:07 IST

Read Full Article at Source